Ayodhya Terror Attack Case: अयोध्या आतंकी हमले का आया फैसला, चार दोषियों को उम्रकैद और एक दोषी बरी

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वर्ष 2005 में अयोध्या में एक आतंकी हमला हुआ था| इस हमले में दोषियों को गिरफ्तार किया गया था, जिस पर सुनवाई चल रही थी| आज इस मामले का फैसला सुनाया गया है, जिसमे चार दोषियों को उम्रकैद की सजा दी गयी और एक आरोपी को बरी कर दिया गया है| इस केस की सुनवाई स्पेशल जज दिनेश चंद्र ने की है| इस आतंकी हमले में 2 लोगों की मौत हो गई थी| यह आरोपी पिछले कई सालों से नैनी सेंट्रल जेल में बंद थे|

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यह आतंकी हमला 5 जुलाई 2005 को हुआ था, जिसमे दो लोग की मौत हो गयी थी और एक सुरक्षाकर्मी घायल हो गया था| इसमें पांच आरोपी डॉ. इरफान, मोहम्मद शकील, मोहम्मद नसीम, मोहम्मद अजीज और फारुक को हिरासत में लिया गया था| इस फैसले के लिए अयोध्या और नैनी जेल में सुरक्षा चाक- चौबंद की गयी थी| इस केस की सुनवाई पिछले 14 वर्षों से चल रही थी| इस मामले में 63 लोगों से पूछताछ की गयी और कई बार सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गयी |

इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा ने ली थी| इसके लिए सभी आतंकी नेपाल के रास्ते भारत आये थे| सभी आतंकी भक्त बनकर आयोध्या में गए थे| हमले से पहले सभी ने टाटा सूमो से पूरे इलाके की रेकी की और राम मंदिर के दर्शन भी किये थे| हमला करते समय वह गाड़ी में ही सवार होकर राम जन्मभूमि परिसर सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए घुसे थे| यहाँ पर उन्होंने ग्रेनेड फेंक कर हमला किया था, जिसमें दो लोगों की मौत हो गयी तथा एक सुरक्षा कर्मी घायल हो गया था | इसके बाद ही सुरक्षा एजेंसियों ने एक ही घंटे के अंदर आतंकियों को ढेर कर दिया था |

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