अब आप नेशनल पेंशन सिस्टम अर्थात एनपीएस का अकाउंट ऑनलाइन भी खुलवा सकते हैं, इसके साथ ही यदि आप एनपीएस में निवेश करते है, तो आपको पहले से अधिक लाभ प्राप्त होगा| नेशनल पेंशन सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं| अब केंद्र सरकार के कर्मचारी अपनें वेतन का 14 फीसदी हिस्सा एनपीएस में जमा कर सकेंगे, जबकि इससे पहले सिर्फ 10 फीसदी हिस्सा ही एनपीएस में जमा कर सकते थे|
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इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए टियर-2 एनपीएस को भी इनकम टैक्स की धारा 80 सी में कवर किया जाएगा। इसके अंतर्गत जीपीएफ, सीपीएफ, ईपीएफ और पीपीएफ को 3 वर्ष के लॉक पीरियड के लिए रखा जाता है। एनपीएस पर अभी तक टैक्स की धारा 80 सीसीडी (1), 80 सीसीडी (1बी) और 80 सीसीडी (2) के तहत टैक्स छूट मिलती है। एनपीएस पर सेक्शन 80सी यानी 1.50 लाख रुपये से अलग 50,000 रुपये की और छूट ले सकते हैं, अर्थात एनपीएस में निवेश कर दो लाख रुपये की छूट का लाभ प्राप्त कर सकते है।
ऐसे खोल सकते हैं ऑनलाइन एनपीएस एकाउंट
1.ईएनपीएस खोलने के लिए Enps.nsdl.com/eNPS या Nps.karvy.com पर जाएँ
2. न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करे और अपनी डिटेल्स और मोबाइल नंबर भरें, आपका मोबाइल नंबर ओटीपी से वैरिफाई होगा, इसके पश्चात बैंक अकाउंट की डिटेल भरें।
3.अपने पोर्टफोलियो का और फंड का चुनाव कर, नामांकित व्यक्ति का नाम भरें
4.आपने जिस अकाउंट की डिटेल भरी हैं, उस अकाउंट का कैंसल चेक देना होगा। आपको कैंसल चेक, फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करे
6.आपको अपना इन्वेस्टमेंट एनपीएस में करना होगा
7.पेमेंट करने के बाद आपका परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जेनरेट हो जाएगा, आपको पेमेंट की रसीद भी मिलेगी
8 इन्वेस्टमेंट करने के बाद ‘e-sign/print registration form’ पेज पर जाएं। यहां आप पैन और नेटबैंकिंग के साथ रजिस्टर कर सकते हैं। इससे आपकी केवाईसी हो जाएगी। रजिस्टर करते समय इस बात का ध्यान रखें, कि यह आपके बैंक अंकाउंट में दी डिटेल्स से मैच करें।
यहाँ डायरेक्ट लिंक से करे आवेदन => Apply Here
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