Unnao Rape Case: सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला, मामले से जुड़े सभी केस यूपी से बाहर होंगे ट्रांसफर

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अब उत्‍तर प्रदेश के उन्‍नाव दुष्‍कर्म में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया हैं। कोर्ट ने कहा है, कि अगर जरूरत महसूस हुई, तो उन्‍नाव दुष्‍कर्म से जुड़े सभी केस उत्‍तर प्रदेश से बाहर ट्रांसफर किए जा सकते हैं। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस केस से जुड़े सीबीआइ अधिकारियों को भी चेतावनी दे दी हैं| वहीं इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने दोपहर 12 बजे तक केस की पूरी रिपोर्ट सीबीआइ से देने के लिए कहा है।

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इस समय उन्नाव पीड़िता जीवन और मौत से संघर्ष कर रही हैं, वहीं इस पीड़िता के परिवार की तरफ एक चिठ्ठी भेजी गई जो सुप्रीम कोर्ट के पास 17 जुलाई को पहुंची| वही अब कोर्ट ने  चिट्ठी को मुख्य न्यायाधीश के सामने पेश करने में हुई देरी पर सेक्रेटरी जनरल से कारण पूछा  है। यह बड़ा हादसा होने से पहले उन्नाव दुष्कर्म पीडि़ता और उसके परिवार की तरफ से मुख्य न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में पत्र भेज कर अभियुक्तों द्वारा धमकी दिये जाने की शिकायत दर्ज की गई थी।  

सुप्रीम कोर्ट की ये दलील 

1.सुप्रीम कोर्ट ने आज 1 अगस्त को 12 बजे तक उन्नाव केस में सीबीआइ के ज़िम्मेदार अधिकारी डायरेक्टर से जाँच की प्रगति पर पूरी रिपोर्ट देने के लिए कहा है। इसी के साथ कोर्ट ने कहा कि, वह उन्नाव दुष्कर्म और अन्य घटनाओं के केस भी उत्तर प्रदेश से बाहर ट्रांसफ़र करने के इच्छुक हैं।

2.सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि, वह इस बारे मे सीबीआइ डायरेक्टर से बात करें।

3.सॉलिसिटर जनरल फिर सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हुए  और कोर्ट को बताया कि, उनकी अभी-अभी सीबीआइ डायरेक्टर से बात हुई है। डायरेक्टर का कहना है कि ,केस की जाँच लखनऊ में चल रही है, इसलिए रिकॉर्ड वहीं हैं, जैसे ही पहली फ़्लाइट मिलेगी रिकार्ड दिल्ली लाए जाएंगे।

4.सुप्रीम कोर्ट से सॉलिसिटर जनरल ने  मामला शुक्रवार 2 अगस्त को सुनने अपील की  लेकिन कोर्ट ने इसके लिए  इजाजत नहीं दी । चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि, डायरेक्टर सीबीआइ जाँच अधिकारी से जाँच की प्रगति की रिपोर्ट पता करके कोर्ट को आज ही बताएँ।

5.वहीं सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि, उन्नाव दुर्घटना मामले की जाँच भी सीबीआई को सौंप दी गई है।

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