राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है ?
देश के 15वें राष्ट्रपति के लिए 18 जुलाई को मतदान होगा और 21 जुलाई को नए राष्ट्रपति की घोषणा की जाएगी.
राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा किया जाता है | इलेक्टोरल कॉलेज निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और इसके अलावा सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
इलेक्टोरल कॉलेज निर्वाचक मंडल में विधान परिषद्, लोकसभा और राज्यसभा के नामांकित सदस्य इसके सदस्य नहीं होते हैं
टाई होने के बारे में संविधान में इसका जिक्र नहीं है | ऐसी स्थिति आज तक आई भी नहीं है और आने की संभावना भी नहीं दिखती है.
क्या राष्ट्रपति चुनाव में टाई हो सकता है ?
भारत का नागरिक होना चाहिए. आयु कम से कम 35 साल व लोकसभा का सदस्य होने की पात्रता होनी चाहिए. इलेक्टोरल कॉलेज के पचास प्रस्तावक और पचास समर्थन करने वाले होने चाहिए.
राष्ट्रपति का चुनाव के लिए योग्यता
राष्ट्रपति को उसके पद से महाभियोग के ज़रिये हटाया जा सकता है |
राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है?
जी हाँ, बशर्ते कि पचास प्रस्तावक और पचास समर्थन करने वाले हो
क्या राष्ट्रपति पद के लिए दो से अधिक उम्मीदवार हो सकते है ?
सिंगल ट्रांसफरेबल वोट (एसटीवी) एक बहु-विजेता चुनावी प्रणाली है जिसमें मतदाता रैंक-पसंद मतपत्र के रूप में एक वोट डालते हैं
सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग
Click Here