31 मार्च के बाद 19 करोड़ पैन कार्ड हो जाएंगे रद्दी, आपका पैन कार्ड वर्किंग में है या नहीं ऐसे करें चेक

पैन कार्ड हमारे अहम दस्तावेजों में से एक है । इनकम टैक्स से सम्बंधित किसी भी के लिए आपको पैन कार्ड की आवश्यकता होती है|  बिना पैन कार्ड के आप आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे, इसके अतिरिक्त बैंक खाता खोलनें में भी पैन कार्ड अनिवार्य है | यदि आपनें अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है, तो आपका पैन कार्ड रद्दी बन सकता है | यदि आप अपने पैन कार्ड को रद्दी होनें से बचाना चाहते है, इसे जड़ ही आधार से लिंक करा ले, क्योंकि पैन को आधार से लिंक करानें की अंतिम तिथि 31 मार्च 2019 निर्धारित की गयी है|

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आयकर विभाग द्वारा देश में 42 करोड़ लोगों को पैन कार्ड जारी कर चुका है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने बताया, कि अभी तक 42 करोड़ लोगों में से सिर्फ 23 करोड़ लोगों ने ही पैन से आधार जोड़ा है। आयकर विभाग 31 मार्च के बाद 19 करोड़ पैन कार्ड को रद्द कर देगा।

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ऐसे पता करें पैन कार्ड का स्टेटस

यदि आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करा लिया है, या नहीं कराया है, इसका स्टेटस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर जानकरी प्राप्त कर सकते है, इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फालो करना होगा, जो इस प्रकार है-

1.सबसे पहले आप आयकर विभाग की वेबसाइट  incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएँ  

2.यहां पर Know Your PAN के नाम से ऑप्शन पर क्लिक करे

3.इस पर क्लिक करने के बाद एक विंडो खुलेगी

4.इसमें सरनेम, नेम, स्टेट्स, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा

5.आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा

6.ओटीपी को यहां खुली विंडो में डालकर सब्मिट करना होगा 

7.इसके बाद आपके सामने आपका पैन नंबर, नाम, सिटिजन, वार्ड नंबर और रिमार्क आ जाएगा

8.आपका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं, रिमार्क में लिखा होगा    

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