जानिए आयोग की नई गाइडलाइंस, हर गांव से ग्राम प्रधान पद के लिए कितने लोग भर सकेंगे पर्चा, इस बार क्या हुआ बदलाव

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इस बार आने वाले पंचायत चुनाव में प्रत्येक ग्राम सभा से प्रधान पद के लिए 57 प्रत्याशी पर्चा भर सकेंगे। इससे पहले प्रधान पद प्रत्याशी की दावेदारी के लिए 47 पर्चे ही भर सकते थे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने के लिये जिला निर्वाचन पंचायत को शासन द्वारा गाइड लाइन मिल चुकी है। ग्राम प्रधान, बीडीसी सदस्य, वार्ड मेंम्बर, जिला पंचायत सदस्य के लिये पंचायत चुनाव में अलग-अलग चुनाव प्रक्रिया तय की गयी है। जिसमें दावेदारों के लिये सबसे बड़ी राहतभरी खबर है, कि वह कोई जल्दबाजी न करें और तय की हुई तारीख पर अपना नामांकन करायें।

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सभी ग्राम सभाओं में पदों के साथ उनकी संख्या भी निर्वाचन आयोग ने परिपूर्ण किया है। इसमें सदस्य के लिए एक वार्ड से 18 पर्चा भर सकेंगे। वहीं बीडीसी प्रत्याशी के लिये 36 पर्चा, ग्राम प्रधान पद के लिये 57 व जिला पंयतचा सदस्य के लिये 53 लोग पर्चा भर सकते हैं। अधिकारियों द्वारा बताया गया है, कि पिछले पंचायत चुनाव में संख्या 45 से 47 रहती थी लेकिन इस बार संख्या बढ़ा दी गई है। अब और लोगों को भी मौका मिलेगा अपनी दावेदारी करने का और चुनाव लड़ सकेंगे ।

एक पद पर चार से अधिक पर्चा नहीं भरा जायेगा

निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की गाइड लाइन जारी कर दी है। जिसमें साफ – साफ बताया गया है, कि इस बार चाहे ग्राम प्रधान पद का चुनाव हो चाहे बीडीसी व ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव हो। इसमें एक व्यक्ति चार से अधिक पर्चा नहीं भर सकते हैं । चार से अधिक पर्चा भरेंगे तो स्वतः ही सभी पर्चा निरस्त कर दिये जायेंगे। सहायक चुनाव अधिकारी डॉ. प्रमेंद्र सिंह पटेल पंचायत बदायूं कहते हैं, कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को निर्वाचन आयोग से गाइड लाइन मिल गई है। गाइड लाइन में साफ कहा गया है,कि किस पद पर कितने लोग दावेदार हो सकते हैं और एक व्यक्ति चार ही पर्चा भर सकते हैं। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को गाइड लाइन के अनुसार आगे बढ़ाया जा रहा है।

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