UPTET Result 2018 के संधोधित परिणाम जारी हो चुके है | वही उर्दू विषय में एक प्रश्न गलत कहा गया है | इस बात पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी अभ्यर्थियों को उर्दू के एक प्रश्न के नम्बर सब अभ्यार्थियों को बराबर देने का आदेश दिया है | आदेश का ऐलान करने से पहले कोर्ट ने बी सीरीज की बुकलेट में प्रश्न संख्या 75 पर विशेषज्ञ की राय ली है | वही अभी सी सीरीज के प्रश्न संख्या 66 पर विशेषज्ञ की कोई राय नहीं मिली है |
अभी इस मामले पर पूरी तरह से फैसला नहीं हो पाया है | यह मामला अभी कोर्ट में लंबित पड़ा है जिसकी सुनवाई बुधवार को होगी | फिर से कोर्ट ने राय लेकर इसे अवगत कराने के लिए कहा है | इस मामले में शामिल सभी अभ्यर्थियों की याचिका पर न्यायमूर्ति अजीत कुमार सुनवाई करने में लगे हुए हैं |
कोर्ट बस इस बात पर सहमत थी कि प्रश्न संख्या 75 के अंक सभी को बराबर दिए जाएँ और प्रश्न संख्या 66 पर कोर्ट ने संस्कृत विभाग के प्रो. रामसेवक दुबे की राय लेने का आदेश दिया था लेकिन अभी इस प्रश्न पर राय मिली है।