जीएसटी काउंसिल की 32वीं बैठक में जीएसटी काउंसिल द्वारा पारित किये गये प्रस्ताव के अंतर्गत जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऐसे व्यापारियों को नहीं कराना होगा, जिसका वार्षिक टर्नओवर 40 लाख रुपए तक है, बैठक में छोटे व्यापारी और निर्माता को राहत देते हुए कंपोजिशन स्कीम की सीमा भी 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दी गई है, अर्थात अब डेढ़ करोड़ रुपये के टर्नओवर वाले निर्माता को इस स्कीम का लाभ प्राप्त होगा |
काउंसिल ने कंपोजिशन स्कीम का चयन करने वाली कंपनियों को रिटर्न भरने पर बड़ी राहत दी है| अब कंपोजिशन स्कीम में जाने वालों को टैक्स प्रत्येक तिमाही देना होगा, परन्तु रिटर्न वर्ष में एक बार ही भरना होगा। कंपोजिशन स्कीम से सम्बंधित निर्णय नए वित्त वर्ष की पहली तिथि अर्थात 1 अप्रैल 2019 से लागू होंगे।
काउंसिल ने, केरल में आपदा के बाद, विकास कार्यों का खर्च जुटाने के लिए सेस लगाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है । वित्त मंत्री के अनुसार, केरल के अंदर बिक्री पर अधिकतम दो वर्ष के लिए अधिकतम 1% सेस लगाने की अनुमति दी गई। केरल को यह सेस लगाने की अनुमति 2 वर्ष के लिए दी गई है |