अगर चाहिए आपको भी सस्ता होम लोन- तो करे बस ये काम

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प्रत्येक व्यक्ति एक सुंदर घर का सपना देखता है ,परन्तु इस सपने को सच करने के लिए अनेक विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है ,और बैंक से लोन लेने की प्रक्रिया को लगभग लोगो द्वारा अपनाया जाता है | बैंक द्वारा लोन लेने की स्थिति में यदि आपको होम लोन की किश्त को साझा करने का विकल्प मिल जाए तो, यह सपना जल्दी पूरा किया जा सकता है । हाल ही में बैंक ने घर खरीदने, बनवाने हेतु परिवार में कमाने वाले दो लोगों को एक साथ ज्वाइंट होमलोन के विकल्प की शुरुआत की है । जिसके बारे में इस पेज पर आपको विस्तार से बता रहें है |

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किन्हे मिलता है ज्वाइंट होमलोन

यदि एक परिवार में दो लोग नौकरी या अन्‍य साधनों से धन अर्जित करते है , तो बैंक द्वारा दोनों के दस्‍तावेजों के आधार पर ज्वाइंट होम लोन दिया जाता हैं | ज्वाइंट होमलोन में पारिवारिक सदस्यों में पति-पत्नी, पिता पुत्र, पिता-पुत्री, मां-बेटा और मां-बेटी को सम्मिलित किया गया है ,परन्तु बैंक द्वारा भाई-बहन को एक साथ लोन नहीं दिया जाता ।

ज्वाइंट होमलोन से टैक्स बचत में लाभ

आज इस युग में अधिकांश परिवारों में पति और पत्नी दोनों नौकरी करते है | अपनी आय के अनुसार दोनों लोग अपनी टैक्स सेविंग  अलग-अलग करते है | ऐसे में यदि आप दोनों लोगो ने ज्वाइंट होम लोन ले रखा है ,तो इनकम टैक्स की धारा 24(बी) के अन्तर्गत लोन पर दो लाख की छूट का क्लेम प्राप्त किया जा सकता है | इनकम टैक्स की धारा 80सी के अन्तर्गत मूलधन राशि पर 1.5 लाख की छूट प्राप्त की जा सकती है | 

ज्वाइंट होम लोन से हानि

अगर आपने किसी के साथ मिलकर होम लोन लिया है, और आपके पार्टनर द्वारा होम लोन का भुगतान नहीं किया गया ,अथवा  किस्त डिफॉल्ट कर देता है ,तो इसकी पूरी ज़िम्मेदारी आप पर होगी | जिसके कारण आपको आगे होम लोन लेने में परेशानी आ सकती है | इस स्थिति में आप ज्वाइंट होम लोन को सिंगल होम लोन में बदलवा सकते हैं, परन्तु इस प्रक्रिया को बदलना बैंक पर निर्भर करता है |

ज्वाइंट होम लोन में इन बातों का रखें ध्यान

किसी बैंक द्वारा लोन देने से पूर्व सबसे पहले आपके भुगतानसे सम्बंधित रिकार्ड्स के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है | ज्वाइंट होम लोने लेते समय दोनों एप्लीकेंट का भुगतान से सम्बंधित रिकॉर्ड अच्छा नहीं है ,तो आपको लोन प्राप्त करने में परेशानी आ सकती है, और टैक्‍स में छूट प्राप्त करने हेतु यह आवश्यक है ,कि दोनों एप्‍लीकेंटसाथ- साथ ईएमआई का भुगतान करें | सिर्फ एक व्‍यक्ति द्वारा  ईएमआई का भुगतान करने पर दूसरा सहभागी इनकम टैक्स में छूट का क्लेम नहीं कर सकता  |

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