लखनऊ, ऑनलाइन डेस्क | नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सोमवार को एक आदेश जारी करते हुए 9 नवंबर से 30 नवंबर तक एनसीआर एरिया में पटाखों के जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है| एनसीआर इलाके में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुचने के कारण यह आदेश लिया गया है|
इस आदेश में दिल्ली और आसपास के कम से कम दर्जन भर जिलो में सख्ती बरती जायेगी और सुनिश्चित किया जाएगा कि आदेश अनुसार किसी भी तरह का पटाखा न जलाया जाए| NGT ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्यों के सभी प्रदूषण बोर्ड को आदेश की जानकारी दे दी है और साथ ही इसमें जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया है|
पटाखा बेचने वालों पर 10 हज़ार का जुर्माना, जबकि पटाखा जलाने वालों पर 2 हज़ार का जुर्माना लगाया जा सकता है| इससे पहले भी देश के दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, ओडि़शा, पश्चिम बंगाल में पटाखों पर बैन लग चुके है| लेकिन हरियाणा ने हाल ही में दीवाली पर दो घंटों के लिए पटाखे के लिए छूट दी है|