PAN कार्ड में हुई गलती घर बैठे ऑनलाइन सुधारें- ये है पूरा प्रोसेस

बैंकिंग सेवाओं को लेने के लिए पैन कार्ड को अनिवार्य किया गया है, यह आयकर विभाग का एक प्रमुख डॉक्यूमेंट है, अधिकतर वित्तीय कार्यों को पूरा करने के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता होती है | यदि आप पहले से पैनकार्ड बनवा चुके है और उसमें किसी प्रकार की गलती हो गयी है, तो आप घर बैठे ऑनलाइन उस गलती को सुधार सकते है |

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PAN कार्ड में हुई गलती को सुधारनें का तरीका

PAN कार्ड की गलती सुधारने के लिए आपको एनएसडीएल ऑनलाइन सर्विस वेबसाइट पर जाना होगा |

अब आपको इस एप्लिकेशन के टाइप बॉक्स में Changes or corrections in existing PAN Data/ Reprint of PAN card ऑप्शन पर क्लिक करना होगा |

यहां पर आपको पूछी गई सभी जानकारियों का भरना है, इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है, आप जैसे ही सबमिट करेंगे आपको एक टोकन नंबर प्राप्त होगा |

जैसे ही टोकन नंबर प्राप्त होगा आपको अपने आधार नंबर, पिता का नाम इत्यादि की जानकारी देनी होगी | यहाँ पर आपको सभी अनिवार्य सूचना को भरना होगा |

यदि आपके पास एक से अधिक पैन कार्ड है, तो आपको एक पैन कार्ड को वापस करना होगा दो पैन कार्ड रखना गैर कानूनी है |

अब आपके सामने एक नया पेज पेज खुलेगा यहाँ पर आपको अपनी आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और पहचान प्रमाण को अपलोड करना होगा |

अब आपको डिक्लेरेशन भरना है | यहां पर आपको अपनी फोटो और साइन को भी अपलोड करना है |

फॉर्म भरने के बाद आपको फॉर्म के प्रिव्यू को देखना चाहिए | यदि किसी भी प्रकार की गलती होती है, तो आप इसको सही कर सकते है, अगर फॉर्म सही है तो आपको सबमिट पर क्लिक करना है |

इसके बाद आपको इसके निर्धारित शुल्क का भुगतान करना है, यदि आपका पैन कार्ड भारत का है, तो 100 रुपये का भुगतान करना होगा |

अगर आपका पता भारत के बाहर का है, तो आपको 1020 रुपये का भुगतान करना होगा |

आप अपनी इच्छा के अनुसार भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और डिमांग ड्राफ्ट के माध्यम से कर सकते है |

भुगतान सफल होने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक्नॉलेजमेंट दिखाई देगा | आप इसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते है | इंडिविजुअल आवेदकों को दो फोटो लगानी होगी और सेल्फ अटेस्ट करना होगा |

साइन करते समय आपको आधा साइन फोटो पर और आधा साइन एक्नॉलेजमेंट पर करना है, इसके बाद आपको इसे एनएसडीएल ई-गोव पर भेजना है |

फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको इसे 15 दिनों के अंदर आवश्यक डॉक्यूमेंट के साथ भेजना अनिवार्य है |

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