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इनको मिलेंगे यूपी में पक्के मकान, सीवर लाइन और बिजली कनेक्शन की होगी सुविधा – जानिए पूरी जानकारी

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अंतर्गत स्व-स्थाने स्लम पुनर्विकास योजना की मंगलवार को समीक्षा के दौरान नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने कहा कि इस योजना के तहत मलिन बस्तियों का सौंदर्यीकरण कराने के साथ यहां पर रहने वालों को प्रधानमंत्री आवास भी उपलब्ध कराएं जाएंगे। आवास आवंटन के लिए राज्य नगरीय अभिकरण (सूडा) प्लान तैयार कर रहा है। नगर विकास मंत्री ने अधिकारियों से 15 अप्रैल तक इस योजना का पूरा प्लान तैयार करने का आदेश दिया।

सूडा में योजना की समीक्षा के दौरान नगर विकास मंत्री ने बताया है, कि इस परियोजना का लाभ  विशेष रूप से स्लम की महिलाओं और बच्चों पर ध्यान रखेगी। इसके अतिरिक्त लाभार्थी जैसे कि बूढ़े, दिव्यांगजनों, महिलाओं की अगुवाई वाले परिवार भी शामिल हैं। आवास का डिजाइन व ले-आउट करते समय लाभार्थियों की विशेष जरूरतों का ध्यान रक्खा जायेगा । इस योजना का निर्माण कार्य मंजूरी की तारीख से दो वर्ष के पहले पूरा कराया जाएगा। इस योजना की बैठक में अपर मुख्य सचिव नगर विकास डॉ. रजनीश दुबे, निदेशक सूडा उमेश प्रताप सिंह आदि थे |

योजना का मकसद

राज्य के शहरी इलाकों में सार्वजनिक जमीनों पर स्थित स्लम क्षेत्र की जमीनों को चरणबद्ध तरीके से पुनर्विकसित किया जाएगा। निजी भागीदारी के माध्यम से इसे कराया जाएगा। स्लम पुनर्विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग करके निजी भागीदारी को इस योजना की तरफ आकर्षित किया जाएगा। सरकारी जमीनों पर स्थित स्लम का आकर छोटा  होने पर कई स्लम को जोड़ कर एक बड़ी योजना में बदल कर लाभ दिए जाने की योजना है।

आवास योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

इस योजना के लिए 25 जून 2015 या उससे पहले स्लम में रहने वाले परिवारों को ही पात्र माना जाएगा। शहरी स्थानीय निकाय द्वारा लाभार्थियों की सूची बनाने में शामिल दस्तावेज जैसे, आवासीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, बिजली कनेक्शन बिल, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस में से किसी एक को आधार माना जाएगा ।

लाभार्थियों को प्राप्त होने वाला लाभ

  • लाभार्थियों को 25-30 वर्ग मीटर के पक्के माकन  मिलेंगे।
  • पेयजल, सीवर लाइन और बिजली कनेक्शन की सुविधाएं भी दी जाएंगी।
  • क्रेच, शॉपिंग सेंटर, सामुदायिक भवन, अस्पताल आदि जैसी मूलभूत सुविधाओं का झुग्गी पुनर्विकास परियोजनाओं में प्रावधान है |