उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती कोर्ट में लटकी पड़ी है जिससे अभ्यर्थी बहुत ही परेशान है | 68500 सहायक शिक्षक भर्ती शुरुआत से विवादों का हिस्सा रही जिसके लिए सीबीआई जाँच के आदेश दिए गए थे | इस जाँच में बहुत बड़ी संख्या में उत्तर पुस्तिकाओं के साथ हेर- फेर के मामले भी देखने को मिलें |
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सीबीआई जाँच का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल बेंच ने दिया | इस फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने डबल बेंच में याचिका दायर की थी जिसके बाद डबल बेंच ने सीबीआई जाँच के आदेश को निरस्त कर दिया गया | सीबीआई जाँच के आदेश को निरस्त करने के खिलाफ कुछ अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी | सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए डबल बेंच के फैसले पर रोक लगाकर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है | यह आदेश जस्टिस रोहिंग्टन एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को जारी किया है |
उत्तर प्रदेश में 68, 500 सहायक शिक्षकों की भर्ती का मामला वर्ष 2018 का है | इसमें कुछ लोगों को चयन पत्र जारी कर दिया गया है और वह कार्यरत भी है |
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