आज बुधवार 25सितंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में नये मोटर व्हीकल एक्ट को चुनौती दी गई है | अधिवक्ता पूजा मिश्रा ने अपनी दाखिल की गई याचिका में वाहन दुर्घटनाओं को कम करने के नाम पर जुर्माना बढ़ाने की वैधता को चुनौती दी है| इसके साथ ही याचिका में जुर्माना राशि में कमी कर नियमों का कड़ाई से पालन करने की मांग की गई है| मीडिया से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, 27 सितम्बर को जनहित याचिका पर सुनवाई की जा सकती है|
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वहीं, याची का कहना है कि, दुर्घटनाएं सड़कों की खस्ता हालत, नियमों का उल्लंघन और रफ ड्राइविंग के चलते हो रही हैं| दुर्घटनाओं की रोकथाम के कोई उपाय नहीं किये जा रहे है| सरकार इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा रही है| याचिका में आगे कहा गया है कि, ‘नये मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन कर आम लोगों पर भारी जुर्माना लगाकर जबरन वसूली हो रही है |’
नए मोटर व्हीकल एक्ट में किस नियम को तोड़ने पर कितना लगेगा जुर्माना
1.अभी तक जहां बिना हेलमेट के 200 रुपये जुर्माना पड़ता था, लेकिन अब बढ़कर 1000 कर दिया गया और इसके साथ ही तीन माह के लिए लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा|
2.बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर पहले अधिकतम 500 रुपये का जुर्माना देना रहता था, अब ये 5000 कर दिया गया है|
3.बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाने पर पहले जुर्माना 1000 रुपया लिया जाता था जो अब दो हजार लिया जाएगा|
4.पॉल्युशन सर्टिफिकेट नहीं होने पर 500 रूपये का सीधा जुर्माना लगाया जाएगा|
5.बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने पर पहले 100 की जगह 1000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा|
6.शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2000 की जगह पर दस हजार रूपये लिए जा सकते है|
7.मोबाइल पर बात करते पकड़े जाने पर 1000 की जगह 5000 रुपये जुर्माना लिया जा सकता है| ओवर स्पीड में गाड़ी चलाने पर 500 की जगह पर 5 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा|
8.बिना परमिट गाड़ी चलाने पर 5 हजार की जगह 10 हजार का जुर्माना कर दिया गया है|
9.इमरजेंसी वाहनों को जगह ना देने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लिया जा सकता है|
10.सड़क पर गलत साइड गाड़ी चलाने पर पहले 100 की जगह 5000 रूपये का जर्माना लगाया जाएगा|
11.रेड लाइट जम्प पर 100 रुपये जर्माने की जगह 1000 रुपये और रेड लाइट जम्प में दूसरी बार पकड़े जाने पर 2000 से 10 हजार तक का जुर्माना देना पड़ सकता है|
12.नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर 25,000 रुपये जुर्माने के साथ-साथ तीन साल तक की सजा सुनाई जा सकती है| इसके साथ ही वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा और गाड़ी के मालिक और नाबालिग के अभिभावक को दोषी ठहराया जाएगा| नाबालिग का 25 साल की उम्र तक लाइसेंस नहीं बनाया जा सकेगा|
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