बैंक खाते से हुई धोखाधड़ी के बाद कैसे पाए अपने पैसे वापस

वर्तमान समय में अधिकांश लोग पैसे का लेन-देन डिजिटल माध्यम से कर रहे है| डिजिटल लेनदेन के बढ़ते दौर में बैंक अकाउंट से धोखाधड़ी की घटनाएं काफी तेजी से बढ़ रही है| भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार, वर्ष 2016-17 में साइबर फ्रॉड के 2069 मामले सामनें आए है, और अब तक साइबर चोरो नें लगभग 109 करोड़ रुपये से अधिक की राशि लोगो के अकाउंट से चुराए जा चुके है|

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इस समय प्रत्येक व्यक्ति इसमें सावधानी दिखा रहा है,परन्तु यह घटना यदि आपके साथ हो जाती है, तो आप ऐसी स्थिति में आपको आपका पैसा कैसे वापस मिलेगा, और इसका क्या नियम है? आईये जानते है, इससे सम्बंधित नियमो के बारें में |

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ग्राहकों को डिजिटल ट्रांजेक्शन में धोखाधड़ी से बचाने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं|  केंद्रीय बैंक ने कहा है, कि अगर इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन से सम्बंधित धोखाधड़ी होनें की जानकारी ग्राहक बैंक को तीन दिन के अंदर दे देता है, इसके बाद बैंक द्वारा इसकी जाँच की जाएगी |

यदि आपके अकाउंट से यह पैसे आपकी गलती किसी अन्य के अकाउंट में ट्रान्सफर हो गये है, अथवा किसी ने आपके साथ धोखाधडी की है, या किसी साइबर चोर द्वारा यह पैसा चुराया गया है, तो बैंक आपकी पूरी राशि वापस करेगी, परन्तु इसकी लिए कुछ अन्य शर्तो को पूरा करना होगा, जो इस प्रकार है-        

1.पैसे की चोरी होनें पर सबसे पहले अपने कार्ड, इन्टरनेट बैंकिंग और अपने अकाउंट को तत्काल बंद कराये

2.इसके बाद इसकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराएँ

3.एफ आई आर की कापी की साथ बैंक जाएँ

4.पुलिस रिपोर्ट के आधार पर बैंक अकाउंट से निकाले गये पैसे की जांच की जाएगी

5.फ्रॉड पाए जानें पर बैंक द्वारा पूरे पैसे आपको वापस कर दिए जायेंगे यदि यह पैसे आपकी गलती से गये है, तो यह बैंक पर निर्भर करता है, कि वह पैसे वापस करेगी या नहीं, परन्तु प्रमाण प्रस्तुत करनें पर बैंक द्वारा धनराशि वापस की जा सकती है |

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