केंद्र सरकार और राज्य सरकार कैसे बनती है ?

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1989

Central Government And State Government

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भारत एक राज्यों का संघ है, इसके प्रशासन को सही ढंग से संचालित करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार का गठन किया जाता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, जिससे किसी भी प्रकार का टकराव दोनों के बीच न हो पाए|

संविधान में राज्य सरकार की तुलना में केंद्र सरकार को अधिक शक्ति दी गयी है, जिससे भारत की एकता और अखंडता पर किसी भी प्रकार की आंच न आ सके|

केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है, इन दोनों सरकारों को चुनने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष में चुनाव कराया जाता है| यह दोनों सरकारें आम जनता के वयस्क मताधिकार के द्वारा चुनी जाती है|

चुनाव की घोषणा (Announcement Of Election)

जब केंद्र और राज्य सरकार का कार्यकाल समाप्त होने वाला होता है, उसके पहले ही चुनाव आयोग चुनाव तिथि की घोषणा करता है | इसके साथ निर्वाचन आयोग के द्वारा आचार संहिता लगा दी जाती है, आचार संहिता के बाद पूरा प्रशासन निर्वाचन आयोग के अधीन हो जाता है| अब निर्वाचन आयोग अपनी सुविधा के अनुसार अधिकारियों को नियुक्त करता है|

राजनैतिक दलों द्वारा प्रत्याशी की घोषणा (Political Parties Declare Candidacy)

चुनाव की घोषणा से पूर्व ही सभी राजनैतिक दल अपने- अपने क्षेत्र के प्रत्याशियों की घोषणा कर देते है, जिससे वह चुनाव की तैयारी शुरू कर देते है| जिन प्रत्याशियों को पार्टी की तरफ से टिकट नहीं मिलता है, वह दूसरे दल में शामिल हो जाते है, यह निर्दलीय ही चुनाव लड़ते है |

प्रत्याशियों का नामांकन (Nomination Of Candidates)

जिन प्रत्याशियों को पार्टी से टिकट मिल जाता वह नामांकन तिथि को चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल कर देते है| इसी समय निर्दलीय प्रत्याशी भी अपना नामांकन पत्र दाखिल कर देते है| इसके बाद चुनाव आयोग के द्वारा सभी को चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाता है, राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों का चुनाव चिन्ह पहले से आवंटित किया गया राजनीतिक दल का चिन्ह ही होता है, इसके बाद सभी प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार किया जाता है|

मतदान (Voting)

निर्वाचन आयोग द्वारा तय की गयी तिथि को मतदान कराया जाता है, इसमें सभी वयस्क मतदाता अपनी इच्छानुसार अपने- अपने प्रत्याशी को वोट देते है| मतदान समाप्त होने के बाद एक नियत तिथि को मतगणना कराई जाती है| जिस प्रत्याशी को अधिक मत मिलते है, उसको विजेता घोषित किया जाता है|

यदि विजेता केंद्र सरकार के लिए चुनाव लड़ता है, तो उसे सांसद कहा जाता है और यदि विजेता राज्य सरकार के लिए चुनाव लड़ता है, तो उसे विधायक कहा जाता है| इन जीते हुए प्रत्याशियों को आम बोलचाल की भाषा में सीट के नाम से सम्बोधित किया जाता है|

सबसे बड़ा राजनीतिक दल (Largest Political Party)

जिस दल को सबसे अधिक सीटें मिलती है, उसे सरकार बनाने का निमंत्रण दिया जाता है | सरकार बनाने के लिए सभी दलों को बहुमत प्राप्त करना होता है, जो दल बहुमत साबित कर देता है, वह अपनी सरकार बना लेता है|

शपथ ग्रहण (Oath Taking)

यदि केंद्र सरकार का चुनाव होता है, तो इसमें सभी को राष्ट्रपति के द्वारा शपथ ग्रहण कराई जाती है, यदि राज्य सरकार का चुनाव होता है, तो राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण कराई जाती है , इस प्रकार से केंद्र सरकार और राज्य सरकार बनती है|

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