चिदंबरम की जमानत याचिका पर कोर्ट नें CBI को भेजा नोटिस, 23 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

आईएनएक्स मीडिया केस में घिरे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को हाई कोर्ट ने किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दी है| कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए 23 सितंबर तक जवाब देने के लिए कह दिया है| कोर्ट में सुनवाई के दौरान चिदंबरम की तरफ से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद, हरिहरन, दयान कृष्णन के साथ-साथ कई दिग्गज वकील वहां उपस्थित रहें| इसके अलावा चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम भी कोर्ट रूम में मौजूद रहे|

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सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल से कहा कि, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं, तो आप निचली अदालत में जाकर याचिका लगाए, हम सीबीआई से उसका जवाब मांगेंगे|’ इस पर सिब्बल ने कहा कि, आप जवाब मांग लीजिये पर तब तक राहत दे दीजिए|’

कोर्ट ने सिब्बल से फिर सवाल करते हुए कहा कि, “अगर आप उसी दिन हाई कोर्ट को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो उसके अगले दिन क्यों नहीं चुनौती दे दी| जिससे कि सीबीआई को जवाब देने के लिए मौका मिलता|’ सिब्बल ने कहा कि, बीच में छुट्टी थी, इसलिए वक्त लगा|”

सिब्बल ने कोर्ट से आग्रह करते हुए कहा कि, “परिवार से मिलने की इजाज़त दे दी जाए जेल में और घर का खाना मिल जाये|” इस पर सीबीआई ने कहा कि, हम भेदभाव नहीं कर सकते और सेहत भी ठीक है| इसी के साथ कोर्ट ने कहा कि, जेल में बंद चौटाला की उम्र 80 साल|”

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