Aircel Maxis Case: अभी तक सीबीआई की रिमांड में रह रहें पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ती को आज ही अग्रिम जमानत मिल गई है| बता दें कि, एयरसेल-मैक्सिस मामले में दिल्ली की अदालत ने सीबीआई और ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में इन दोनों के खिलाफ मामले दर्ज कराया था और आज गुरुवार 5 सितंबर को पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ती को अग्रिम जमानत दे दी गई है|
इसे भी पढ़े: सुप्रीम कोर्ट ने पी. चिदंबरम की जमानत पर आदेश देने से किया इनकार, कहा – निचली अदालत में दाखिल करें अर्जी
इसके साथ ही अदालत ने पी. चिदंबरम, उनके बेटे कार्ती को सीबीआई, ईडी द्वारा दर्ज एयरसेल-मैक्सिस मामलों में जांच में शामिल होने का निर्देश दिया है|
वहीं अब चिदंबरम के खिलाफ सीबीआई की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज ने विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी से सुप्रीम कोर्ट के गुरुवार 5 सितंबर को सुनाए गए आदेश पर विचार करने का अनुरोध किया है|
बुधवार 4 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में चिदंबरम को गिरफ्तारी से पूर्व जमानत देने से साफ मना कर दिया था, लेकिन आज अदालत ने सीबीआई और ईडी की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि, आदेश दोपहर दो बजे सुनाया जाएगा| चिदंबरम 305 करोड़ रुपये के आईएनएक्स मीडिया मामले के साथ एयरसेल-मैक्सिस मामले में जांच एजेंसियों की जांच के घेरे में हैं|’
इसे भी पढ़े: इंद्राणी मुखर्जी का सरकारी गवाह बनने से बढ़ी चिदंबरम की मुश्किलें, जानिए क्या है पूरा मामला