घर खरीदारों के लिए बड़ा तोहफा, किफायती और निर्माणाधीन घरों पर घटा दी गई है GST

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अभी तक जहाँ घर खरीदने पर लोगों को जीएसटी बड़ी मात्रा में देनी पड़ती थी वहीं अब घर खरीदारों के लिए एक बड़ा तोहफा पेश किया गया है | बता दें कि गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) काउंसिल ने किफायती और निर्माणधीन घरों पर GST घटा दी है |

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वित्त मंत्री ने बताया है किरियल एस्टेट क्षेत्र में मांग को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी को घटाया गया हैं | अब मकानों पर जीएसटीकी दर 12 प्रतिशत से कम करके 5 प्रतिशत हो गई है | इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया है कि इनपुट टैक्स का लाभ को खत्म कर दिया जाए | सोमवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी जिसके बाद ही मंत्री अरुण जेटली ने इस निर्णय के बारे में बताया |

वहीं अभी तक किफायती दर के मकानों पर जीएसटी 8 प्रतिशत थी जिसे घटाकर 1 प्रतिशत करने के लिए कहा गया है | इसके अलावा काउंसिल ने मकानों की बिक्री पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को खत्म करने के लिए भी कहा है | बता दें कि रियल स्टेट पर जीएसटी की इन नई दरों की शुरुवात 1 अप्रैल, 2019 से लागू की जायेंगी | जिसके बाद से घर खरीदारों को बहुत बड़ी राहत मिल जायेगी |

इसके बाद वित्त मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि अभी लॉटरी पर जीएसटी के बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया हैं लेकिन इस फैसले के बारे में मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठक रखी जायेगी और फिर चर्चा होने के बाद इस पर अहम फैसला लिया जाएगा | वर्तमान समय में राज्य सरकारों द्वारा संचालित लॉटरी योजनाओं पर ग्राहकों को 12 प्रतिशत एवं राज्य सरकारों द्वारा अधिकृत लॉटरी पर ग्राहकों को 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी देना पड़ता हैं लेकिन अनुमान लगाया जा रहा हैं इस बैठक के बाद इस पर भी फैसला लिया जा सकता है |

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