अब 20 लाख रु. तक की ग्रैच्युइटी पर नहीं देना होगा टैक्स – सरकार ने दी टैक्स में छूट

अब सरकार ने जनता को बड़ी राहत प्रदान की है| केंद्र सरकार ने बुधवार को जानकारी दी है, कि अब 20 लाख रु. तक की ग्रैच्युइटी पर टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि ग्रैच्युइटी के लिए टैक्स छूट की सीमा को दुगना कर सरकार ने 20 लाख रुपये कर दिया है। इस योजना के लागू होने से उन लाखों वेतनभोगी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा जो अब रिटायर होने वाले हैं, अर्थात जिसके रिटायर होने के12 महीने व्यतीत हो चुके है |

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जानकारी देते हुए बता दें, कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ट्वीट कर बताया है, कि ‘इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 10(10)(iii) के तहत ग्रैच्युइटी पर आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रूपये कर दी गई है। इस योजना से  सार्वजनिक क्षेत्र के सारे कर्मचारियों एवं पेमेंट ऑफ ग्रैच्युइटी ऐक्ट में ना आने वाले दूसरे कर्मचारी भी इसका लाभ उठा सकेंगे|

‘ इसके साथ ही बताया, कि अभी सरकार ने यह जानकारी नहीं दी, कि टैक्स छूट को किस तारीख से लागू किया जाएगा|एक फरवरी को पेश किये अंतिम अंतरिम बजट में ऐलान किया गया है, कि अब इस तरह के कर्मचारियों को ग्रैच्युइटी से 20 लाख रुपये तक की आमदनी पर इनकम टैक्स नहीं देना होगा|

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