बड़े ट्रांजैक्शन किये हैं लेकिन ITR नहीं भरा, तो फसेंगे आप : जानिए क्या करें

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यदि आपने बड़े लेन-देन किए हैं,और आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते है, तो आपको शीघ्र ही इनकम टैक्स से ईमेल या एसएमएस द्वारा नोटिस प्राप्त होगी, क्योंकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्सेशन (CBDT) के मॉनिटरिंग सिस्टम ने ऐसे लोगों की पहचान की है, जिनकी आय टैक्स के अंतर्गत आती है, परन्तु अभी तक इन लोगों ने टैक्स रिटर्न जमा नहीं किया है।

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ऐसे लोगों को विभाग ने नोटिस जारी करते हुए कहा है, कि वह 21 दिनों के अन्दर रिटर्न फाइल कर दें या फिर टैक्स असेसमेंट के बारे में ऑनलाइन जानकारी दे सकते है, जानकारी मिलने के बाद ऐसे मामलों की जांच की जाएगी| जिन लोगो नें यह जानकारी नहीं दी हैं,उनके पकड़े जानें पर उनके विरुद्ध आयकर कानून, 1961 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी |

सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्सेशन के अनुसार, आंकड़ों के विश्लेषण से यह जानकारी प्राप्त हुई है, कि ऐसे अनेक संभावित करदाता हैं, जिन्होंने वर्ष  2017-18 में ऊंचे मूल्य के लेनदेन किए हैं, लेकिन आकलन वर्ष 2018-19 के लिए रिटर्न दाखिल नहीं किया है। हालांकि, सीबीडीटी ने ऐसे लोगों की संख्या से सम्बंधित किसी प्रकार की जानकारी साझा नही की है|  

आनलाइन भरें इनकम टैक्स रिटर्न

इनकम टैक्स विभाग ने टैक्स रिटर्न भरने के लिए ऑनलाइन वेरिफिकेशन शुरू किया है, जिसके माध्यम से यह जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकती है, कि आप पर कितना टैक्स बनता है, और इसे किस प्रकार भरा जाए, इसके लिए आपको किसी टैक्स ऑफिसर के पास जानें की आवश्यकता नही है, क्योंकि यह प्रकिया ऑनलाइन उपलब्ध है।

टैक्स रिटर्न भरने हेतु आवश्यक जानकारी

टैक्स रिटर्न भरने के लिए किसी तरह की जानकारी के लिए विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल incometaxindiaefiling.gov.in. से जानकारी प्राप्त कर सकते है । पैन कार्ड होल्डर इलेक्ट्रॉनिक्ली पोर्टल से अपना रिस्पांस फिल कर सकते हैं, और रिकार्ड के आधार पर इसका प्रिंट आउट भी प्राप्त कर सकते हैं।

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