गुजरात सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना – पढ़े कैसे मिलेगा लाभ

केंद्र की मोदी सरकार नें हाल ही में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की थी| इस सवर्ण आरक्षण बिल को लोकसभा और राज्‍यसभा से पहले ही स्वीकृति प्राप्त हो चुकी थी, जिसके पश्चात राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नें इस बिल को स्वीकृति प्रदान कर दी है| सामान्य आरक्षण के अंतर्गत सामान्य वर्ग के गरीब वर्ग को नौकरी और शिक्षा में 10 फीसदी का आरक्षण प्राप्त होगा।

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गुजरात देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जिसमें सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण देने नौकरी और शिक्षा में 10 फीसदी का आरक्षण प्राप्त होगा। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने रविवार को इसकी घोषणा की, इस व्यवस्था का लाभ अब तक आरक्षण व्यवस्था से वंचित गुजरात के सामान्य वर्ग के लगभग डेढ़ करोड़ लोगों को प्राप्त होगा, जो कुल आबादी का करीब 28% हैं।

यह 10% आरक्षण एससी-एसटी और ओबीसी वर्ग के लिए पहले से लागू 49% आरक्षण से अलग है, इसलिए मौजूदा वर्ग के आरक्षण हितों पर कोई प्रभाव नहीं होगा। आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग के अनेक वर्ग,जाति व संप्रदाय के लोगों को 10 फीसदी अतिरिक्त आरक्षण मिलेगा।

इस आरक्षण का लाभ प्राप्त करनें हेतु कुछ शर्तें रखी गईं हैं, जिसके माध्यम से यह निर्धारित किया जायेगा, कि इस आरक्षण का लाभ किसे प्राप्त होगा और किसे नहीं ? यदि आप इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो इसका लाभ प्राप्त करनें हेतु आपको कुछ दस्तावेज (Documents) तैयार रखने होंगे, जो इस प्रकार है-

1.आधार कार्ड – आधार कार्ड भारतीय नागरिक होने की पहचान है, और इसे नौकरी प्राप्त करनें हेतु अनिवार्य कर दिया गया है

2.पैन कार्ड – वर्तमान में पैन कार्ड भी सभी नौकरी और सेवाओं के लिए अनिवार्य कर दिया गया है

3.आय प्रमाण पत्र – आरक्षण आर्थिक आधार पर है, इसलिए माता-पिता की आय का प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है

4.जाति प्रमाण पत्र – सामान्य वर्ग को आरक्षण दिया गया है, और आप सामान्य वर्ग से हैं, इसके आपको जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा

5.इनकम टैक्स रिटर्न – इस  डॉक्यूमेंट की सहायता से आप यह सिद्ध कर सकते है, कि आपकी आय 8 लाख रुपये से कम है

6.बैंक अकाउंट व स्टेटमेंट – यदि आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो तुरंत अकाउंट खुलवा लें | आरक्षण का लाभ प्राप्त करनें हेतु आपको 3 माह का स्टेटमेंट भी दिखाना पड़ सकता है

किसे मिलेगा लाभ

1.ऐसे परिवार, जिनके पास पांच एकड़ या उससे कम कृषि योग्य भूमि है

2.ऐसे परिवार, जिसकी वार्षिक आय 8 लाख या उससे कम है

3.ऐसे परिवार, जिनके पास एक हजार वर्ग फीट या उससे कम का फ्लैट है

4.अधिसूचित नगरीय क्षेत्र में जिनके पास 109 गज का प्लॉट है

5.गैर-अधिसूचित नगरीय क्षेत्र में 209 या उससे कम का प्लॉट है

6.ऐसे परिवार, जो अभी तक किसी भी तरह के आरक्षण के अंतर्गत नहीं आते थे

गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने सामान्य वर्ग के गरीबों को केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा व रोजगार में दिए गए 10 फीसद आरक्षण को 14 जनवरी से लागू करने का निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार ने एक प्रेस वार्ता में कहा, आरक्षण की नई व्यवस्था उन्ही प्रवेश और नौकरियों के लिए भी प्रभावी होगी, जिनके लिए विज्ञापन 14 जनवरी से पहले जारी हुआ हो, लेकिन वास्तविक प्रक्रिया आरंभ न हुई हो |

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