मद्रास हाई कोर्ट द्वारा टिकटॉक से बैन हटाया गया, अब आप आराम से कर सकेंगे डाउनलोड

आप सब लोग इस पॉप्युलर विडियो ऐप TikTok को तो जानते ही होंगे, तो इसके बारे में ताजा खबर यह है कि मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच के आदेश के बाद बुधवार को इस ऐप से प्रतिबंध हटाने का फैसला लिया गया है।

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आपको बताते चले कि कुछ दिन पहले ही मद्रास हाई कोर्ट के टिकटॉक पर लगे बैन के फैसले के तुरंत बाद से ही इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर और ऐपल ऐप स्टोर दोनों से हटा लिया गया था, लेकिन अब जबकि मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच के आदेश के बाद यह एक बार फिर से डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा।

पिछले दिनों मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने यह कहते हुए टिकटॉक पर अंतरिम रोक लगाने का फैसला किया था कि इस ऐप के द्वारा गलत और अश्लील कॉन्टेंट दिखाया जा रहा है, जो बच्चों के लिए हानिकारक है। आपको बता दें कि कोर्ट का यह आदेश तमिलनाडु के सूचना और प्रसारण मंत्री एम मणिकंदन के बयान के बाद आया था।

मणिकंदन द्वारा यह भी कहा गया था कि प्रदेश सरकार टिकटॉक पर बैन के लिए केंद्र सरकार से बात करेगी। याचिका पर सुनवाई करने के बाद जस्टिस किरूबाकरण और जस्टिस एस एस सुंदर की बेंच ने इस ऐप पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था।

हाई कोर्ट के ऑर्डर को TikTok की ओनर ByteDance ने चैलंज करते हुए, सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस ऐप के द्वारा यूजर्स स्पेशल इफेक्ट के जरिए शॉर्ट विडियो बनाते हैं तथा शेयर करते हैं। कंपनी ने साथ यह भी कहा कि अगर इस ऐप पर बैन लगता है तो इसे भारत की जनता के बोलने की आजादी पर रोक लगाना माना जाएगा।टिकटॉक एक सोशल विडियो ऐप है जिसे पेइचिंग की ByteDance Co. ने लॉन्च किया था। 

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