मोदी सरकार ने पेंशन नियमों में किया बदलाव, अब इन लोगों को मिलेगी इतनी पेंशन

0
297

मंगलवार 24 सितंबर को मोदी सरकार ने पेंशन नियमों में बदलाव कर दिया है। सरकार द्वारा अधिसूचित किये गए पेंशन संशोधन के मुताबिक, अगर किसी सरकारी कर्मचारी की सात साल से कम की सर्विस में मृत्यु हो जाती है, तो अब उसके परिवार को बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। इससे लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा।” इसके साथ ही इस संशोधन की अधिसूचना का लाभ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों की विधवाओं को भी उपलब्ध कराया जा सकता है|

Advertisement

इसे भी पढ़े: गृह मंत्री अमित शाह ने दिया ‘वन नेशन वन कार्ड’ का प्रस्ताव, 2021 में होगी डिजिटल जनगणना

सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, “राष्ट्रपति ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम,1972 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। ये नियम केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) दूसरा संशोधन नियम, 2019 एक अक्टूबर, 2019 से लागू होंगे। इसमें सात साल से कम की सर्विस में मृत्यु  होने पर कर्मचारी का परिवार बढ़ी हुई पेंशन का पात्र होगा।

सरकार का मानना है कि, “करियर के शुरुआत में सरकारी कर्मचारी का वेतन कम होता है, इसलिए करियर की शुरुआत में मृत्यु की स्थिति में पारिवारिक पेंशन की बढ़ी हुई दर जरूरी है। इसी को देखते हुए सरकार ने लाभ लोगों को देना का फैसला किया है|

साथ ही अधिसूचना में बताया गया है कि,” एक अक्टूबर 2019 तक 10 वर्षों  की सर्विस पूरी करने से पहले किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और यदि उसने लगातार सात साल की सर्विस पूरी नहीं की है, तो उसके परिवार को एक अक्टूबर 2019 से उप नियम (3) के अंतर्गत बढ़ी हुई दर पर पेंशन सुविधा मिलेगी। इसमें पेंशन पाने के लिए अन्य शर्तों को भी पूरा करना होगा।”

इसे भी पढ़े: उत्तर प्रदेश की सरकार के ढाई साल पूरे होने पर सीएम योगी ने गिनाई उपलब्धियां

Advertisement