नौ लाख तक की आय पर ऐसे बचा सकते हैं इनकम टैक्स

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वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को संसद में अंतरिम बजट पेश किया है | इस नये बजट में पांच लाख रुपये तक की आय पर कर छूट का ऐलान किया गया था | इस योजना को लेकर उपजे भ्रम को दूर करते हुए राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय ने शनिवार को बताया है, कि यदि कोई व्यक्ति इनकम टैक्स बचत वाली कई योजनाओं में निवेश करता है, तो वह व्यक्ति सालाना नौ लाख रुपये तक की कमाई पर भी अपने को इनकम टैक्स देने से बचा सकता है |

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साथ ही उन्होंने यह भी बताया, कि यदि किसी व्यक्ति ने भविष्य निधि, जीवन बीमा, पेंशन योजना, पांच साल की अपनी पूंजी  जमा और राष्ट्रीय बचत पत्र जैसी अनेकों कर बचत योजनाओं में निवेश कर रखा है, और आवास ऋण भी ले रखा  है, तो सरकार द्वारा पेश किये गये नये बजट के तहत ऐसे व्यक्ति को नौ लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगाया जाएगा |

अजय जी के अनुसार, इस नये बजट से सामान्य वर्ग के तीन करोड़ कामगारों को लाभ प्राप्त होगा | जबकि इस बजट को पेश करने से सरकार को 18,500 करोड़ रुपये के नुकसान का सामना करना पड़ सकता है | पांडेय ने एक साक्षात्कार में कहा है कि  ‘‘हमने आयकर में पूरी छूट कामगारों को दे रखी है, ताकि शिक्षा और आवास ऋण पर ब्याज का भुगतान करने वाले पांच लाख से अधिक रकम कमाने वाले व्यक्ति भी कर छूट का लाभ प्राप्त कर सके |

सरकार द्वारा पेश किये बजट में छोटे व्यवसायी, कारोबारी, वेतन भोगी, पेंशनर और वरिष्ठ नागरिक सहित सामान्य वर्ग के करोड़ों श्रमिकों को लाभ प्राप्त होगा | आयकर कानून की धारा 80सी के तहत लोक भविष्य निधि (पीपीएफ), जीवन बीमा पॉलिसी, दो बच्चों की पढ़ाई पर दी गई ट्यूशन फीस, बैंकों में पांच साल की सावधि जमा, राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी) समेत कई इस तरह की योजनायें भी इस नये बजट में शामिल हैं, जिसमें निवेश करने वाले व्यक्ति को डेढ लाख रुपये तक की कर छूट मिल सकती है |

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