निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी रहत दी है| निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन को भविष्य निधि संगठन (EPFO) के द्वारा चुनौती दी गयी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया|
निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को 15,000 हजार रुपये तक की सैलरी को आधार बनाते हुए ही पेंशन भविष्य निधि संगठन (EPFO) के द्वारा दी जाती थी| इस राशि को निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के द्वारा केरल हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी थी| केरल हाईकोर्ट ने अपने आदेश में भविष्य निधि संगठन को कहा था, कि रिटायर होने वाले कर्मचारियों को उनकी अंतिम सैलरी के आधार पर पेंशन मिलनी चाहिए|
ये भी पढ़ें: SBI Bank PO Recruitment 2019: स्टेट बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर पदों भर्ती
केरल हाईकोर्ट के निर्णय को भविष्य निधि संगठन (EPFO) के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी थी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है|
पेंशन की गणना
कर्मचारी के द्वारा की गई नौकरी में बिताए गए कुल वर्ष+2)/70xअंतिम सैलरी के आधार पर होगी|
यदि किसी कर्मचारी की सैलरी 50 हजार रुपये महीना है, तो उसे नए नियम के अनुसार लगभग 25 हजार रुपये पेंशन के रूप में दिए जायेंगे| पुराने नियम के अनुसार यह पेंशन लगभग 5000 रुपये होती थी| ईपीएफओ ने वर्ष 2014 में संशोधन किया था, जिसके अनुसार पेंशन का आधार 6400 रुपए के स्थान पर 15000 रुपए किया गया था|
ये भी पढ़ें: UPSC ने NDA के ऐडमिट कार्ड किये जारी