महाराष्ट्र मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, कल होगा फ्लोर टेस्ट

महाराष्ट्र में भाजपा सरकार के खिलाफ शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की संयुक्त याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। देवेंद्र फडणवीस की सरकार को कल 27 नवंबर को शाम पांच बजे से पहले बहुमत साबित करना होगा। कोर्ट ने इसका लाइव प्रसारण का भी आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, कि विधायकों को शपथ प्रोटेम स्पीकर दिलाएगें| सोमवार को कोर्ट ने इस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस एन वी रमना, अशोक भूषण, और संजीव खन्ना की पीठ इस मामले की सुनवाई की।

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10:53 AM- सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस गठबंधन की ओर से पेश कपिल सिब्बल ने कोर्ट के समक्ष कहा कि देवेंद्र फडणवीस को सरकार के महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लेने से रोका जाए।

10:47 AM- सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है, कि गुप्त मतदान नहीं होना चाहिए और फ्लोर टेस्ट कराने के लिए प्रो-टेम स्पीकर को नियुक्त करने को कहा है, जो कल शाम 5 बजे से पहले पूरा हो जाना चाहिए।

10:42 AM- सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा में 27 नवंबर को शाम 5 बजे से पहले फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया। कार्यवाही का सीधा प्रसारण होगा।

10:37 AM- महाराष्ट्र मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कल होगा फ्लोर टेस्ट

10:30 AM- महाराष्ट्र मामले में सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने फैसला पढ़ना शुरू किया

9:45 AM- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट आज सुबह साढ़े दस बजे आदेश सुनाएगा।

9:30 AM- जस्टिस एनवी रमण, अशोक भूषण और संजीव खन्ना की पीठ के समक्ष शिवसेना की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि उनके गठबंधन के पास 154 विधायकों के हलफनामे हैं और भाजपा को 24 घंटे में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहा जाना चाहिए।

9:00 AM- केंद्र ने पीठ से कहा कि 23 नवंबर को सबसे बड़े दल को सरकार गठित करने के लिए आमंत्रित करना राज्यपाल का विवेकाधिकार था। एसजी तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल को सरकार गठित करने के लिए घूम-घूमकर यह पता लगाने की आवश्यकता नहीं है कि किस दल के पास बहुमत है।

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