तीन तलाक बिल संसद के दोनों सदनों में पास होनें के बाद अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसे मंजूरी दे दी है| इस मंजूरी के साथ की तीन तलाक कानून अस्तित्व में आ गया है| बिल के कानून बनने के बाद 19 सितंबर 2018 के बाद जितने भी मामले में तीन तलाक से संबंधित आए हैं, उन सभी का निपटारा इसी कानून के तहत किया जाएगा, अर्थात यह कानून 19 सितंबर 2018 से लागू माना जाएगा|
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मोदी सरकार ने इस बिल को 25 जुलाई को पास करवाया था, और 30जुलाई को राज्यसभा में बिल के समर्थन में 99, जबकि विरोध में 84 वोट पड़े थे| इससे पहले विपक्ष की बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग भी सदन में गिर गई थी| वोटिंग के दौरान बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने के पक्ष में 84, जबकि विरोध में 100 वोट पड़े थे| बिल पास होने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर सभी सांसदों का आभार जताया था|
कब दर्ज होगा 3 तलाक का केस
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के मुताबिक, यह अपराध संज्ञेय (इसमें पुलिस सीधे गिरफ्तार कर सकती है) तभी होगा, जब महिला स्वयं शिकायत करेगी। इसके साथ ही खून या शादी के रिश्ते वाले सदस्यों के पास भी केस दर्ज करने का अधिकार रहेगा। पड़ोसी या कोई अनजान शख्स इस मामले में केस दर्ज नहीं कर सकता है।
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