68500 शिक्षक भर्ती मामला हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई जांच के आदेश को रद्द किया गया – पढ़े पूरी खबर

उत्तर प्रदेश में 68500 सहायक शिक्षक भर्ती का रास्ता अब साफ हो गया है, क्योंकि हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने सीबीआई जांच के आदेश को रद्द कर दिया है, डिवीजन बेंच केअनुसार इस प्रकरण में सीबीआई जांच की कोई आवश्यकता नहीं है, जबकि इससे पूर्व लखनऊ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सीबीआई जांच का आदेश  दिया

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पिछले वर्ष नवंबर में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बेसिक शिक्षा विभाग में 68500 पदों की सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा कीअदालत में सुनवाई के समय राज्य सरकार की ओर से दायर विशेष अपील पर महाधिवक्ता राघवेन्द्र सिंह ने कहा था, कि मामले में ऐसा कोई पर्याप्त आधार नही था, जिसके कारण इस प्रकरण को जांच के लिए सीबीआई को दिया जाए ।

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राज्य सरकार की ओर से गत एक नवम्बर को एकल पीठ द्वारा दिये गए सीबीआई जांच के आदेश को डिवीजन बेंच के सामने चुनौती दी गई थी,  राज्य सरकार की ओर से कहा गया, कि राज्य सरकार स्वयं इस मामले में जांच कराई थी, जिसमे कहा गया, कि एकल पीठ के आदेश को खारिज किया जाये |

पिछले वर्ष नवंबर में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बेसिक शिक्षा विभाग में 68500 पदों की सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की सीबीआई जांच कराने का आदेश दिए थे, जिसमे यह आरोप था, कि जो अभ्यर्थी शासन की जांच में योग्य मिले उनको भी नियुक्ति नहीं मिली, इतना ही नहीं मामला जिस विभाग में गड़बड़ी से जुड़ा था, उसी के अधिकारियों को जांच समिति में शामिल किया गया|

अधिकारियों ने पसंद के अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाया और योग्य अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं तक फाड़ दी गई उत्तर पुस्तिकाएं बदलने के बावजूद एजेंसी पर अपराधिक कृत्य के अंतर्गत कोई कार्यवाही नहीं की गई, जबकि कोर्ट ने सीबीआई जांच 6 महीने में पूरे करने के आदेश दिए थे|

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