ई-सिगरेट के उत्पादन और बिक्री पर लगा पूरी तरह से प्रतिबंध, बनाने और बेचने पर सजा के साथ देना होगा यह जुर्माना

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केंद्र सरकार ने इलेक्‍ट्रॉनिक सिगरेट को पूर्ण रूप से बैन करने का निर्णय लिया है| बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्‍ट्रॉनिक सिगरेट (उत्‍पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) निषेध अध्‍यादेश-2019 की घोषणा को मंजूरी दे दी है, इसके तहत गर्म होने वाले (हिट नॉट बर्न) उत्‍पाद, ई-हुक्‍का समेत सभी इलेक्‍ट्रॉनिक निकोटिन डिलिवरी सिस्‍टम को बैन किया गया है|

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अध्‍यादेश जारी होने के बाद ई-सिगरेटों का किसी प्रकार उत्‍पादन, विनिर्माण, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, परिवहन, विक्रय, वितरण और विज्ञापन  एक संज्ञेय अपराध माना जाएगा| ऐसा पहली बार करने पर एक वर्ष तक की जेल और एक लाख रुपये तक जुर्माने की सजा का प्रावधान रखा गया है, इस अपराध को दोहराने पर तीन वर्ष तक की जेल और पांच लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है|

इलेक्‍ट्रॉनिक सिगरेटों के भंडारण के लिए भी 6 माह तक की जेल और 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है, अध्‍यादेश लागू होने के दिन के बाद अगर किसी के पास ई-सिगरेट हैं, तो उसको निकटवर्ती पुलिस थाने में जमा कराना होगा|

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