GST की बैठक में लिया गया फैसला, Aadhaar के जरिए भी कर सकेंगे कंपनियों का रजिस्ट्रेशन

नई सरकार बनने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी पहली जीएसटी काउंसिल की बैठक की| जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए| इस बैठक में कारोबारियों को थोड़ी राहत देने की कोशिश की गई है| काउंसिल की बैठक के बाद रेवेन्यू सेक्रेटरी अजय भूषण पांडेय ने कहा, कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए आधार के जरिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन का निर्णय लिया गया है|

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कारोबारियों को अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लोगों को विभिन्न दस्तावेज देने होते थे, परन्तु अब रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल करने का फैसला किया है| आधार का इस्तेमाल करने से कारोबार को कई लाभ होंगे| कारोबारी ऑनलाइन आवेदन कर सकते है, इसके लिए वे अपने आधार नंबर का इस्तेमाल करके ओटीपी के माध्यम से जीएसटीएन पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत कर जीएसटीएन रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं|

राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय ने कहा, कि जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी के तहत एनुअल रिटर्न फाइल करने की समयसीमा 2 माह से बढ़ाकर 30 अगस्त 2019 कर दी है|  नया जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सिस्टम 1 जनवरी 2020 से लागू होगा| काउंसिल ने इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग सिस्टम और मल्टिप्लेक्स में ई-टिकटिंग को भी स्वकृति दे दी है|

जीएसटी परिषद की बैठक के लिए गये कुछ अहम निर्णय

1.जीएसटी परिषद ने जीएसटी मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण का कार्यकाल दो वर्ष बढ़ाने का निर्णय लिया गया

2.जीएसटी परिषद ने इलेक्ट्रानिक इनवॉयस प्रणाली, मल्टीप्लेक्स में ई-टिकट की सुविधा लागू करने को स्वीकृति

3. जीएसटी रिटर्न दायर करने की नयी प्रणाली 1 जनवरी 2020 से लागू होगी

4.जीएसटी परिषद ने बिजली चालित वाहनों पर जीएसटी की दर को 12 से घटाकर पांच प्रतिशत किया गया

5.इलेक्ट्रिक चार्जर पर जीएसटी 18 से घटाकर 12 प्रतिशत करने का प्रस्ताव फिटमेंट समिति को भेजा गया

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