आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम की जमानत याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है, चिदंबरम फिलहाल जेल में ही रहेंगे। बता दें कि इस मामले में गिरफ्तार हुए पी चिदंबरम ने 11 सितंबर को जमानक के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाज खटखटाया था, उन्होंने मामने में 14 दिनों की न्यायिक हिरासक के सीबीआई के आदेश को चुनौती दी है।
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चिदंबरम की जमानत को लेकर उनके खिलाफ अदालत में बहस कर रहे सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जमानत देने पर पूर्व वित्त मंत्री के फरार होने का खतरा है, उन्होंने कहा कि गंभीर मामले में फंसे होने के चलके संभावना है, कि जमानत मिलते ही चिदंबरम देश छोड़कर फरार हो जाएं, क्योंकि उनके पास किसी बाहरी देश में रहने के लिए काफी पैसा है।
बता दें, प्रवर्तन निदेशालय ने 2017 में धन शोधन का मामला दर्ज किया था। सीबीआई द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में चिदंबरम की अग्रिम जमानत की याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय ने 20 अगस्त को भी खारिज कर दी थी।
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