आज शुक्रवार 20 सितंबर को सरकार ने अर्थव्यवस्था को नया बूस्टर दिया है, साथ ही में उद्योग जगत के लिए बड़ी राहत देते हुए ऐलान किया है| वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक से पहले घरेलू कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स में लगभग 10-12 फीसद की कमी की घोषणा करते हुए कहा कि, नया टैक्स रेट चालू वित्त वर्ष से लागू होगा। सरकार ने नई मैन्यूफैक्चरिंग कंपनियों को भी कर में 12 फीसद की कटौती के जरिए बड़ी राहत दी है। इसी के साथ कहा कि, सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने पर सालाना 1.45 लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि, ‘हम घरेलू कंपनियों और नई घरेलू मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के कॉरपोरेट टैक्स दरों को घटाने का प्रस्ताव करते हैं। टैक्सेशन में और वित्तीय राहत के उपाय किए जाएंगे। इसी के साथ कहा कि, वैसे कॉरपोरेट्स जो छूट का लाभ नहीं ले रहे हैं वे 22 फीसद की दर से टैक्स अदा कर सकते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि, स्थानीय कंपनियों के लिए कोई मिनिमम अल्टरनेट टैक्स नहीं होगा।’
सीतारमण ने कहा कि, एक अक्टूबर, 2019 के बाद स्थापित होने वाली कंपनियों के पास 15 फीसद की दर से टैक्स का भुगतान करने का विकल्प होगा। नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए टैक्स की प्रभावी दर सरचार्ज और टैक्स सहित 17.01 फीसद होगी।’
उन्होंने कहा कि, मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिए आयकर अधिनियम में एक नई धारा जोड़ी जाएगी जो 2019-20 से प्रभावी होगी। इससे 1 अक्टूबर 2019 के बाद गठित होने वाली नई घरेलू कंपनियां जो मैन्युफैक्चरिंग में नया निवेश करने जा रही हैं, उन्हें 15 फीसद की दर से इनकम टैक्स का भुगतान करने का विकल्प मिलेगा।’
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि, शेयर बायबैक पर 20% का टैक्स लागू नहीं होगा। शेयर बाजार में वित्त मंत्री की घोषणाओं के साथ ही तेजी देखी जा रही है। ‘सीतारमण ने कहा कि, कॉरपोरेट टैक्स में कमी से हर साल राजकोष पर एक लाख 45 हजार करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।’
सरकार ने सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स (एसटीटी) के लिए जवाबदेह कंपनी के इक्विटी शेयरों की बिक्री से होने वाले पूंजीगत लाभ पर बढ़ा हुआ सरचार्ज नहीं लगाने का भी निर्णय लिया गया है|
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