केंद्र सरकार ने हाल ही में ‘आर्थिक रूप से पिछड़े’ सामान्य जातियों (सामान्य वर्ग) के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण को स्वीकृति प्रदान की है| मीडिया रिपोर्ट्स से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले, सरकार ने सामान्य जातियों के लोगों के लिए नौकरियों में आरक्षण की घोषणा की है | यह आरक्षण नीति उन्ही पर लागू होगी, जिनकी प्रति वर्ष आय 8 लाख रुपये से कम है |
ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, कि मोदी सरकार जल्द ही इसके लिए संविधान संशोधन बिल संसद में प्रस्तुत कर सकती है। सरकार द्वारा इस नीति को लागू करने से सम्बंधित कुछ नियम भी बनाये है, जो इस प्रकार है-
प्रस्ताव के अनुसार, इस आरक्षण का लाभ सामान्य वर्ग के सिर्फ उन्ही लोगों को प्राप्त होगा, जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होगी | जिन लोगो के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि है वह लोग इस आरक्षण का लाभ नहीं प्राप्त कर सकेंगे। आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक के पास 1000 वर्ग फीट से कम आवासीय भूमि होना चाहिए , अर्थात इससे अधिक आवासीय भूमि या रेसीडेंशियल प्लॉट हुआ तो आरक्षण की पात्रता नहीं होगी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नॉन नोटिफाइड म्युनिसिपलटी एरिया (Non Notified Municipality Area) अर्थात गैर अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र में 200 गज (yards) से कम का आवासीय भूखंड होने पर इस आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।