कर्नाटक संकट : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस्तीफे पर स्पीकर ही करें फैसला

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कर्नाटक संकट: कर्नाटक में पिछले दो सप्ताह से सियासी घमासान तेजी से चल रहा है| अभी तक यह मामला शांत नहीं हो पा रहा है| अभी तक चल रहे इस सियासी घमासान के बीच बुधवार 17 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों के इस्तीफों पर फैसला सुना दिया है|

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, बागी विधायकों के इस्तीफों पर स्पीकर ही फैसला करेंगे| सत्र में शामिल होने के लिए बागी विधायक बाध्य नहीं हैं| इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्पीकर के आदेश को कोर्ट के सामने रखा जाएगा|

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में सभी पक्षों की ओर से जोरदार दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था| बागी विधायकों ने आरोप लगाया था, कि विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार बहुमत खो चुकी गठबंधन सरकार को सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं|

हालांकि, प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि वह विधानसभा अध्यक्ष को अयोग्यता पर फैसला करने से नहीं रोक रही है, बल्कि उनसे सिर्फ यह तय करने को कह रही है, क्या इन विधायकों ने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है?

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