24 घंटे पहले लिखित में देना होगा, तभी आ सकेगे मकान मालिक | मॉडल रेंट एक्ट अधिनियम में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में मोदी सरकार

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अब मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में एक और बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है| सरकार अब मकान व दुकान किराए पर लेने-देने के लिए मॉडल कानून बनाने की तैयारी कर रही है, जो अंतिम चरण में है। उम्मीद है, कि अगस्त तक इस अधिनियम को कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, कि केंद्र सरकार का यह फैसला किराएदारों के लिए एक अच्छी खबर साबित हो सकती है।

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गृह मंत्री की अध्यक्षता में बना GOM

जानकारी के मुताबिक, इस अधिनियम को तैयार करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता मंत्रियों का समूह (GOM) का निर्माण किया गया है, जो इस अधिनियम पर काफी तेजी से काम कर रहा है। बताया जा रहा है कि, मंत्रियों के इस समूह में कानून मंत्री व आवासीय मंत्री भी शामिल हैं|

एक्ट से होंगे यह संशोधन  

मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मॉडल रेंट एक्ट अधिनियम से किराएदारों को काफी राहत मिलेगी। इसके तहत मकान मालिक को घर के मुआयने, रिपेयरिंग से जुड़े काम कराने या किसी दूसरे मकसद के लिए आने से पहले भी 24 घंटे का लिखित नोटिस एडवांस में देना होगा। वह बिना बताए मकान देखने नहीं आ पाएगा। वहीं, किराएदार से 3 महीने से अधिक किराया बतौर सिक्योरिटी मनी नहीं लिया जा सकेगा। इसके अलावा मकान का रेनोवेशन कराने के बाद किराया बढ़ाया जा सकेगा। साथ ही, विवाद निपटाने के लिए स्पेशल किराया ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा।

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