GST Return Last Date: अभी तक जीएसटी रिटर्न फाइल करने की दी गई तारीख को अब आगे बढ़ा दिया गया है| सरकार ने इसकी तारीख को आगे बढ़ाते हुए 30 नवंबर कर दी है | वहीं सोमवार 26 अगस्त को वित्त मंत्रालय ने कहा है कि, वार्षिक GST रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को तीन महीने बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया है क्योंकि, करदाता प्रस्तुत करने में तकनीकी समस्याओं का सामना कर रहे थे|
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इससे पहले, अभी तक GST करदाताओं को 31 अगस्त तक समय दिया गया था। वहीं केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने एक बयान में कहा कि, ‘करदाताओं को वार्षिक रिटर्न के रूप में “कुछ तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था।’
Goods and Services Tax (GST)
1.जीएसटीआर 9 एक वार्षिक रिटर्न होती है, जो करदाताओं द्वारा वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के तहत पंजीकृत होता है।
2.इसमें विभिन्न कर प्रमुखों के तहत प्राप्त या प्राप्त की जाने वाली बाहरी और आवक आपूर्ति के बारे में पूरी जानकारी दी रहती हैं। बता दें कि, GSTR-9C वो लोग दायर करते हैं, जिनका वार्षिक कारोबार 2 करोड़ रुपये से ज्यादा होता है|
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