लोकसभा चुनाव की जमानत राशि क्या है ? पूरी जानकारी यहां से

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17 वीं लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो गई है। प्रत्याशियों को नामांकन पत्र के साथ उन्हें जमानत राशि के रूप में 25 हजार रुपये जमा करना हैं। इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रत्याशियों को 12,500 रुपये जमा करना है। जमानत राशि में छूट के लिए जाति प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा । इसके अभाव में जमानत राशि में छूट देय नहीं होगी। जमानत राशि को चालान के रूप में जमा करना है।

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भारत निर्वाचन आयोग के आदेश के अनुसार विशेष परिस्थिति में दूसरे रूप में जमानत राशि स्वीकार्य है। इसके साथ ही प्रत्याशी को शपथ पत्र के साथ ब्योरा भी देना है। प्रत्याशी और उसके प्रस्तावक को मतदाता सूची में दर्ज मतदाता क्रमांक की सत्यापित प्रति भी जमा करना अनिवार्य है। वहीं जमानत राशि को बचाने के लिए प्रत्याशी को 20 प्रतिशत वोट भी प्राप्त करना होगा।

नामांकन पत्र के साथ प्रत्याशी को ब्योरा दर्ज करना है। जमानत राशि 25 हजार रुपये निर्धारित की गयी है | आरक्षित वर्ग अंतर्गत यह राशि 12,500 रुपये देना होगा । इसके साथ ही प्रत्याशी और प्रस्तावक को वोटर लिस्ट में दर्ज नाम और वोटर क्रमांक की सत्यापित प्रति भी संलग्न करना है। इसके साथ ही प्रत्याशी और प्रस्तावक को वोटर लिस्ट में दर्ज नाम और वोटर क्रमांक की सत्यापित प्रति भी संलग्न करना है।

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