Motor Vehicles (Amendment) Bill : अपने दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार एक बार फिर से मोटर वीइकल्स संशोधन विधेयक को सदन में पेश कर सकती है। बता दें, कि यह विधायक 2017 में लाया गया था, जिसके बाद यह लोकसभा में पारित हो गया था, लेकिन वहीं राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया था। वहीं परिवहन मंत्रालय को बजट सत्र में इस विधेयक के पारित किया जा सकता है| इसके साथ ही कई नियमों में बदलाव भी किए गए हैं।
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हिट ऐंड रन पर दो लाख का मुआवजा
मोदी सरकार हिट ऐंड रन के मामले में मृतक के परिजनों को दो लाख रुपये की राशि देगी । यह महज 25,000 रुपये का ही प्रावधान है।
सभी रोड यूजर्स को इंश्योरेंस कवर
मोटर वीइकल्स ऐक्सिडेंट फंड बनाया जाएगा सरकार इस फंड से देश के सभी रोड यूजर्स को इंश्योरेंस कवर प्रदान करेगा। इसके तहत कुछ निश्चित तरह के हादसों को भी रोका जा सके|
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पर देनदारी की सीमा समाप्त
अब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पर देनदारी की सीमा को समाप्त कर दिया जाएगा।
नाबालिग की गलती पर पैरंट्स होंगे जिम्मेदार
यदि किसी नाबालिग के द्वारा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया जाएगा, तो इसके जिम्मेदार उसके पैरंट्स होंगे । वहीं परिजनों को बचने के लिए यह साबित करना रहेगा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी या फिर उन्होंने ऐसा करने से रोकने का प्रयास किया था। नाबालिग पर जुवेनाइल जस्टिस ऐक्ट के तहत केस चलेगा, साथ ही वाहन का रजिस्ट्रेशन भी निरस्त किया जा सकता है।
शराब पीना पड़ेगा भारी, अब 10,000 फाइन
सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए शराब पीकर गाड़ी चलाने पर न्यूनतम जुर्माने को 2,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये तक कर दिया है। रैश ड्राइविंग पर फाइन भी 1,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 कर दिया गया है। बिना लाइसेंस के फाइन पर 5,000 रुपये तक का फाइन देना होगा, फिलहाल अभी यह 500 रुपये ही है।
ओवर स्पीड और सीट बेल्ट पर भी बढ़ा फाइन
बिना सीट बेल्ट पहने वाहन चलाने पर 100 रुपये की बजाय 1,000 देना होगा। इसके अलावा तय सीमा से अधिक स्पीड से चलाने पर 400 के स्थान पर 1,000 से 2,000 रुपये तक फाइन देना होगा।
मोबाइल पर बात करने पर 5,000 फाइन
मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग करने पर 5,000 रुपये तक फाइन देना होगा, फिलहाल यह महज 1,000 ही है।
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