पाकिस्तान में लड़कियों की बालिग उम्र इतने साल हुई, इसके लिए विधेयक संसद में हुआ पारित

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भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान है, पाकिस्तान में बाल विवाह रोकने का प्रयास पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सांसद शेरी रहमान के द्वारा किया गया है | इन्होंने पाकिस्तान की संसद में एक विधेयक पेश किया जिससे लड़कियों की बालिग उम्र तय करने का प्रावधान किया गया है | इस बिल के द्वारा पाकिस्तान में बाल विवाह को पूरी तरह से समाप्त करने में कारगर साबित होगा|

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प्राप्त जानकारी के मुताबिक सोमवार को इस बिल को पारित कर दिया गया | विपक्ष ने इसका जबरदस्त विरोध किया | विपक्ष का कहना था कि यह इस्लाम के खिलाफ है | पाकिस्तानी सांसद गफूर हैदरी ने कहा कि ” निकाह के लिए 18 साल की उम्र तय करना शरिया के खिलाफ है, इस विधेयक को आगे की चर्चा के लिये इस्लामी विचारधारा परिषद (आईआईसी) को भेजा जा सकता है | “

इस प्रश्न का उत्तर देते हुए धार्मिक मामलों के संघीय मंत्री नुरूल कादरी ने कहा कि ” इसी तरह का एक विधेयक 2010 में आईआईसी को भेजा गया था जिसे परिषद ने यह कहकर लौटा दिया था कि यह फौकाह के मुताबिक नहीं है। युवावस्था की उम्र समयानुसार बदलती है और इसे तय नहीं किया जा सकता है | “

पाकिस्तानी संसद के पूर्व अध्यक्ष सांसद रजा रब्बानी के द्वारा इस बिल का समर्थन किया गया है, इस बिल के लिए उन्होंने कहा कि “विधेयक इससे पहले आईआईसी को भेजा गया था, जहां यह बिना चर्चा के कई साल तक लंबित रहा था ” |

इसके बाद वह बोले कि ” सिंध असेंबली पहले ही इस तरह के विधेयक को पारित कर चुकी है जिसे अब तक किसी मंच पर चुनौती नहीं दी गई या विरोध नहीं किया गया, अन्य इस्लामी देशों में भी लड़कियों की युवावस्था की उम्र 18 साल तय है | “

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