PAN को Aadhaar से लिंक करने के लिए अब ये है नयी आखिरी तारीख – आप भी जान ले

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केंद्र सरकार ने स्थायी खाता संख्या (पैन) के साथ आधार को लिंक करने की समय-सीमा 6 माह बढ़ाकर 30 सितंबर 2019 कर दिया है। इससे पूर्व पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च  निर्धारित थी| सरकार द्वारा पैन को आधार से जोड़ने के लिये बढ़ाई गयी समय-सीमा का छठा अवसर है| केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने स्‍पष्‍ट किया है, कि 1 अप्रैल से इनकम का रिटर्न फाइल करते समय आधार नंबर को कोट करना और लिंक करना अनिवार्य होगा|

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सीबीडीटी ने कहा, कि इस तरह की कई रिपोर्ट आई थी, कि जिन पैन नंबर को 31 मार्च तक आधार से लिंक नहीं किया जायेगा, उन्हें अमान्य करार दे दिया जाएगा| इसके बाद केंद्र सरकार ने मामले पर विचार करते हुए पैन -आधार को लिंक करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है|

सरकार के बयान में कहा है, कि आधार को पैन के साथ जोड़ने अथवा इस बारे में सूचना देने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर 2019 कर दी गई है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया जाता है, कि एक अप्रैल 2019 से आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करते समय आधार संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।

पैन को आधार संख्या के साथ जोड़ने की इससे पहले की समय-सीमा कई बार बढ़ाई गई, अब इसे 31 मार्च 2019 तक जोड़ने की समय सीमा रखी गई थी, जिसे अब बढ़ाकर सितंबर 2019 कर दिया गया है। रिकार्ड के अनुसार सितंबर 2018 तक देश में 41 करोड़ पैन जारी किये जा चुके है, जिनमें से लगभग 21 करोड़ पैन को आधार से लिंक किया गया है।

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