आर्टिकल 370 हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, सरकार के फैसले को चुनौती

0
411

मोदी सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने की प्रक्रिया को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है| वकील मनोहर लाल शर्मा ने अपनी याचिका में कहा है कि, अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए सरकार ने आर्टिकल 367 में जो संशोधन किया है, वह असंवैधानिक है| सरकार ने मनमाने और असंवैधानिक ढंग से कार्रवाई की| बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से इस अधिसूचना को असंवैधानिक घोषित कर रद्द करने की मांग रखी गई है|”

Advertisement

इसे भी पढ़े: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में पेश किया जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल, बहस जारी

वकील मनोहर लाल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि, जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की अधिसूचना की संविधान की मूल भावना के खिलाफ है| वहीं बुधवार 7 अगस्त को मनोहर लाल शर्मा अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई की गुजारिश कर सकते हैं| इस याचिका में कहा गया है कि, अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए सरकार ने अनुच्छेद 367 में जो संशोधन किया है वो अंसवैधानिक है याचिकाकर्ता का आरोप है कि सरकार का कदम मनमाना और अंसवैधानिक है| उन्होंने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट को इस अधिसूचना को अंसवैधानिक घोषित करनी चाहिए |’

इस बीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मंगलवार 6 अगस्त को लोकसभा में एक बार फिर कहा कि, जम्मू एवं कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा है, और पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर (पीओके) और अक्साई चीन इसका एक हिस्सा हैं| लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के सवालों का जवाब देते हुए शाह ने कहा कि, भाजपा नेता पीओके को हासिल करने के लिए अपनी जान दे देंगे| इसी के साथ कहा कि, जब भी वह जम्मू और कश्मीर का जिक्र करते हैं, तो उसमें पाकिस्तान और चीन के कब्जे वाले क्षेत्र शामिल होते हैं|

इसे भी पढ़े: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में पेश किया जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल, बहस जारी

Advertisement