किसी भी ट्रैफ़िक हवलदार के पास आपकी गाड़ी से चाबी निकालने का अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं ट्रैफ़िक हवलदार आपकी गाड़ी को रोक कर आपसे पेपर दिखाने की भी मांग नहीं कर सकता। यदि कोई पुलिसकर्मी आपको चेकिंग के लिए रोकने के लिए हाथ पकड़ता है, या फिर चलती गाड़ी से चाबी खींचने का प्रयास करता है, तो नियमनुसार यह गलत है। आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। सामान्य परिस्थितियों में ट्रैफिक पुलिस को सिर्फ इतना ही अधिकार है, कि वह आपको इशारा करके रोक सकते हैं। इसके अलावा वह किसी भी तरह आपसे जबरदस्ती नहीं कर सकते।
अक्सर आपने देखा होगा कि सिपाही या हवलदार या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्तर के पुलिसकर्मी हाथ में चालान का कट्टा लेकर कार्रवाई करते रहते हैं, पर यहां भी आपको अपने अधिकारों को जानना जरूरी है। यदि किसी भी चेकिंग प्वॉइंट पर सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर का अधिकारी आप पर चालान करता है, तो यह ठीक है परन्तु सब इस्पेक्टर से नीचे की रैंक के पुलिसकर्मी कहीं भी चालान नहीं काट सकते हैं| ऐसे चेकिंग प्वाइंट जहां पर ट्रैफिक पुलिस वाहन चालकों को यातायात के नियम पूरे न करने पर चालान की कार्रवाई कर रही है। वहां इंचार्ज में सब इंस्पेक्टर या उससे ऊंची रैंक के अधिकारी का होना जरूरी है।
यह नहीं कर सकती पुलिस
1.पुलिस आपको चलती गाड़ी से चाबी खींचकर नहीं रोक सकती
2.वाहन को रोकने के लिए चलते वाहन पर चालक का हाथ नहीं पकड़ सकती
3.चार पहिया वाहन के सामने अचानक बैरीकेड्स नहीं लगा सकती
यदि पुलिस जवान या ट्रैफिक वार्डन आपको सड़क पर चाबी खींचकर या दबाव देकर रोकते हैं, तो वाहन चालक के पास अधिकार होता है, कि वह उनकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से कर सकते हैं।
ये भी पढ़े: Budget 2019 : अब आधार कार्ड से भी करें अपना ITR फाइल जाने पूरी बात यहाँ