चलती गाड़ी से चाबी नहीं निकाल सकती पुलिस, इन्हें है सिर्फ चालान करने का अधिकार

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देश में 1 सितंबर 2019 से संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू कर दिया गया है| ऐसे में ट्रैफिक पुलिस द्वारा प्रतिदिन चालान भी काटे जा रही है। यदि आप भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेंगे तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा, इसलिए हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करें और गाड़ी के पेपर अपने पास पूरे रखें| कुछ पुलिस वाले ऐसे भी होते हैं, जो ऐसे नियमों का फायदा उठाते हैं, और चलती राह पर लोगों को डरा-धमका कर चालान काटने के बजाए उनसे हजारों रुपये वसूलते हैं। आज हम अपनी इस रिपोर्ट में आपके भी अधिकार की बात करेंगे, कि कहां आप अपने हक के लिए खड़े हो सकते हैं, और सवाल-जवाब कर सकते हैं?

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कुछ ऐसे नियम भी होते हैं, जो वाहन चलाने वालों की मदद के लिए हैं। इन नियमों की जानकारी भी वाहन चालकों को होना आवश्यक है। यदि आप वाहन चला रहे हैं, तो सबसे अधिक झगड़े पुलिस के चलती गाड़ी से जबरन चाबी खींचना या हाथ पकड़कर रोकने की घटनाए सामने आती है, जिससे वाहन चालक दुघर्टना ग्रस्त भी हो सकता है।

पुलिस को नहीं है यह करने का अधिकार

1.सामने से आते वाहन को रोकने के लिए चलते वाहन पर पुलिस चालक का हाथ नहीं पकड़ सकती

2. पुलिस चलती गाड़ी से चाबी खींचकर आपको नहीं रोक सकती

3. पुलिस चार पहिया वाहन के सामने अचानक बैरीकेड्स नहीं लगा सकती

सिर्फ यह काट सकते है आपका चालान

यदि किसी भी चेकिंग प्वॉइंट पर सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर का अधिकारी आप पर चालान करता है, तो यह ठीक है। पर सब इस्पेक्टर से नीचे की रैंक के पुलिसकर्मी कहीं भी चालान नहीं काट सकते, इसलिए जरूरी होता है, कि ऐसे चेकिंग प्वाइंट जहां पर ट्रैफिक पुलिस वाहन चालकों को यातायात के नियम पूरे न करने पर चालान की कार्रवाई कर रही है। वहां इंचार्ज में सब इंस्पेक्टर या उससे ऊंची रैंक के अधिकारी का होना जरूरी है।

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