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ट्रैफिक कोर्ट चालान क्या है ? जानिए क्या करें अगर आपका चालान कट जाये तो

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1 सितंबर 2019 से देशभर में यातायात नियमों के उल्लंघन संबंधी नए नियम लागू हो गए हैं। नए नियमों के लागू होने के बाद इनके उल्लंघन पर आपको 10 गुना तक ज्यादा जुर्माना देना होगा। बता दें, कि केंद्र सरकार ने सफर को सुरक्षित बनाने के लिए हाल ही में मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के जरिए कई नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के लागू होनें के साथ ही देश भर से भारी-भरकम चालान के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में नए नोटिफिकेशन जारी होने तक ट्रैफिक पुलिस कोर्ट चालान ही कर सकती है। किसी भी गलती पर चालान भरने के लिए कोर्ट ही जाना होगा|

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चालान कटनें पर यह है विकल्प

1.चालान कटनें पर विटनेस का साइन अनिवार्य  

दिल्ली पुलिस के वकील अंकित गुप्ता ने बताया, कि पुलिस ने 31 अगस्त को एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके मुताबिक चालान कोर्ट के माध्यम से ही छूटेगा, ऑन स्पॉट नहीं। मतलब चालान का भुगतान करने के लिए आपको कोर्ट ही जाना होगा। अदालत में ट्रैफिक पुलिस का एक रजिस्टर मिलेगा, जिसमें आपको आपके चालान नंबर और गाड़ी नंबर के साथ दो विकल्प मिलेंगे| एक यह कि आप अपना अपराध कबूल कर रहे है और दूसरा कि  आप अपना अपराध कबूल नहीं कर रहे है।

यदि अपराध कबूल है, तो कोर्ट द्वारा निर्धारित रकम देनी होगी, न करने पर अदालत संबंधित पुलिस अधिकारी को आपके खिलाफ गवाह पेश करने के लिए कहेगी और कार्यवाही के आधार पर अपना आदेश सुनाएगी।

2.यदि चालान दिल्ली से बाहर हुआ हो

यदि आप किसी ऐसे क्षेत्र में हैं, जहाँ ऑनस्पॉट चालान भरनें का विकल्प है| यदि किसी कारणवश आपका चालान कट गया है, तो पुलिस आपको ऑनस्पॉट चालान भरने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। आपके पास दो विकल्प हैं। एक तो आप संबंधित इलाके की कोर्ट में जाकर चालान का भुगतान करें या https://echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan के माध्यम से  ऑनलाइन इसका पेमेंट कर दें, इसके साथ ही संबंधित कोर्ट में जाकर आप इसका विरोध भी कर सकते हैं।

वाहन जब्त किये जानें पर

चेकिंग के दौरान पकड़े जाने पर आप प्रदूषण, इंश्योरेंस और आरसी जैसा कोई भी दस्तावेज पुलिस को नहीं दिखा पाए हैं, तो पुलिस को आपकी गाड़ी जब्त करने का पूरा अधिकार है। इसके बाद आपको अदालत से ही सुपरदारी पर गाड़ी छुड़वानी होगी। इसके लिए भी गाड़ी के ओरिजनल दस्तावेज जरूरी हैं। गाड़ी तभी छूटेगी जब उसका रजिस्टर्ड मालिक इसके लिए दावा पेश करेगा।

ऑनलाइन चालान का भुगतान

तीस हजारी कोर्ट में पायलट प्रॉजेक्ट के तौर पर वर्चुअल कोर्ट पोर्टल का उद्‌घाटन किया गया, जिससे यहां ट्रैफिक चालान का ऑनलाइन भुगतान और भी आसान हो गया है। यह देश का ऐसा पहला लीगल पोर्टल (vcourts.gov.in) है। यह ट्रैफिक पुलिस की ओर से इलेक्ट्रॉनिक चालान एप्लीकेशन के जरिए काटे गए चालान के डिजीटली निपटारे में मददगार साबित हो रहा है।

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