भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक होता है| संविधान के मुताबिक, राष्ट्रपति को राजकीय कार्यों में सहायता और मंत्रणा देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है , जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री रहता है| सैद्धांतिक रूप से भारत के प्रशासन की सभी शक्ति राष्ट्रपति में रहती है, परन्तु वह सभी शक्तियों का इस्तेमाल वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री के द्वारा करता है| लोकसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त किया जाता है| आप भी जान लीजिये कि प्रधानमंत्री कैसे बनते है, और इसकी योग्यता क्या है ?
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प्रधानमंत्री कैसे चुना जाता है
भारत में प्रधान मंत्री को चुनने के लिए सबसे पहले प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा मतदान किया जाता है, इसके बाद मतदान पूरा हो जाने के बाद जो दल बहुमत हासिल कर लेता है, तो उस दल के नेता को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाती है, फिर वह प्रधानमंत्री के रूप में देश का प्रशासन चलाते है|
प्रधानमंत्री की योग्यता
1.वह भारत का नागरिक हो
2.भारत की मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज हो
3.प्रधानमंत्री लोक सभा या राज्य सभा दोनों में किसी एक का सदस्य हो
4.यदि वह सदस्य नहीं है तो उसे छ: महीने के अंतर्गत दोनों सदनों में से किसी एक की सदस्यता लेनी जरूरी रहती है, अगर वह 5.ऐसा नहीं करता है तो उसे अपने पद से त्याग पत्र देना होगा
6.प्रधानमंत्री के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए
प्रधानमंत्री के कार्य
1.प्रधानमंत्री मंत्री परिषद् की बैठक की अध्यक्षता करना तथा बैठक में जो भी निर्णय लिया जाएगा वह प्रधानमंत्री द्वारा ही लिया जाएगा
2.प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्यागपत्र देने या उसे बर्खास्त करने के लिए राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है
3.प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र देकर पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त करके लोकसभा भंग करने के लिए भी राष्ट्रपति से कह सकता है
4.प्रधानमंत्री मत्रिमंडल का निर्माण करने के लिए अपने दल के सदस्यों के नाम राष्ट्रपति के सामने पेश करता है, इसके बाद राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में शामिल कर लेता है
5.प्रधानमंत्री ही अपने मंत्री के विभाग का चयन करता है, इसके अलावा वह आवंटित विभाग में किसी भी प्रकार का बदलाव भी कर सकता है
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