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सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट पर अपने पुराने फैसले को लिया वापस, अब बिना जांच दर्ज की जा सकेगी FIR

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आज मंगलवार 1 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट (SC-ST Act) पर अपने फैसले को वापस ले लिया है| अब इस एक्ट के तहत बिना जांच पड़ताल के ही एफआईआर दर्ज की जा सकेगी| सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला SC/ST एक्ट के प्रावधानों को हल्का करने के लिए सुनाया है, और साथ ही कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका पर सुनाया है| अब सरकारी कर्मचारी और सामान्य नागरिक को गिरफ्तार करने से पहले अनुमति लेने की जरूरत नहीं है|

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इससे पहले कोर्ट ने जांच के बाद ही शिकायत दर्ज करने के आदेश दिए थे| अब कोर्ट ने इस नियम में बदलाव करते हुए बिना जांच के ही एफआईआर दर्ज करने का निर्णय सुना दिया है| इस फैसले को सुनाने में  जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस बी आर गवई की पीठ शामिल रहे हैं|

जानकारी देते हुए बता दें कि, 20 सितंबर को SC/ST एक्ट के प्रावधानों को हल्का करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने इस पर पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित कर लिया था| सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार व अन्य ने 20 मार्च 2018 के आदेश पर फिर से विचार करने की मांग वाली पुनर्विचार याचिका दायर कर दी थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट के प्रावधानों को हल्का कर दिया था|

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