जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम फारुक अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, हिरासत के खिलाफ याचिका हुई खारिज

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जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कांफ्रेंस के सांसद फारुक अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने फारुख अब्दुल्ला की हिरासत के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। हाल ही में फारुक अब्दुल्ला को सार्वजनिक सुरक्षा कानून (PSA) के अंतर्गत हिरासत में लिया गया था, जबकि इससे पहले 4 अगस्त से वह नजरबंद थे। सार्वजनिक सुरक्षा कानून के अंतर्गत फारुक अब्दुल्ला अब जहां भी रहेंगे, वही उनकी अस्थाई जेल होगी।

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सुप्रीम कोर्ट सोमवार को राज्यसभा सांसद वाइको की याचिका पर फारुक अब्दुल्ला के समक्ष पेश होने से इनकार कर दिया और कहा, कि एआइडीएमके नेता सार्वजनिक सुरक्षा कानून (PSA) के अंतर्गत हिरासत के आदेश को चुनौती दे सकते हैं। नेशनल कांफ्रेंस के सांसद फारूक अब्दुल्ला पर देश विरोधी और आजादी के पक्ष में दिए कथित बयान के मामले में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने एसएसपी श्रीनगर और एसएचओ पुलिस स्टेशन नगीन से तीन सप्ताह में जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं।

जानकारी देते हुए बता दें, कि जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के एक दिन पहले से ही कई अलगाववादी नेताओं को उनके घर पर नजरबंद करके रखा गया है। फारूक अब्दुल्ला भी गुपकर रोड स्थित अपने घर में नजरबंद हैं। उनको लोगों से मिलने की इजाजत नहीं है, परन्तु उनके परिवार के सदस्य उनसे मुलाकात कर सकते हैं।

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