Unnao Rape Case: 2017 में उन्नाव में हुए एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के मामले में आरोपी बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर के खिलाफ शुक्रवार 9 अगस्त को दिली की एक अदालत ने आरोप तय किए है| इसके साथ ही जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने सेंगर के साथी शशि सिंह के खिलाफ भी नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में आरोप तय कर दिए हैं|
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अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र), 363 (अपहरण), 366 (अपहरण एवं महिला पर विवाह के लिए दबाव डालना), 376 (बलात्कार) और बाल यौन अपराध संरक्षण कानून (पॉक्सो) की प्रासंगिक धाराओं के तहत कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ आरोप तय किए हैं |
सीबीआई ने बृहस्पतिवार 8 अगस्त को अदालत को बताया था कि, कुलदीप सिंह सेंगर और उसके भाई ने लड़की के पिता पर हमला किया और तीन राज्य पुलिस अधिकारियों एवं पांच अन्य के साथ मिलकर शस्त्र कानून के एक मामले में उसे फंसाया| अस्पताल के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया था कि, दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती उन्नाव बलात्कार मामले की पीड़िता और उनके वकील की हालत नाजुक बनी हुई है और उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है|
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