योगी सरकार ने किया लागू 10% आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग आरक्षण को

(लखनऊ), उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए 10 प्रतिशत आरक्षण को स्वीकृति प्रदान कर दी है। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना और उत्तराखंड के बाद इस कानून को प्रभावी रूप से लागू करने वाला उत्तर प्रदेश छठा राज्य बन गया है।

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अब उत्तर प्रदेश में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगो को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं के प्रवेश में दस फीसद आरक्षण प्राप्त होगा | राज्य सरकार ने केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 12 जनवरी को जारी की गई अधिसूचना को लागू करने का निर्णय लिया है।

लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में इस आरक्षण सहित कुल 14 प्रस्तावों को स्वीकृति प्राप्त हुई है। सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का संवैधानिक प्रावधान प्रभाव में आ गया है, इससे सम्बंधित सरकारी अधिसूचना जारी कर दी गई है । संविधान (103 संशोधन) अधिनियम, 2019 को पिछले सप्ताह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है|

इन्हें मिलेगा आरक्षण का लाभ

सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ ऐसे सामान्य वर्ग के परिवारो को प्राप्त होगा-  

1.जिनकी वार्षिक आय आठ लाख रुपए से कम होगी  

2.जिसके पास 5 हेक्टेयर से कम जमीन होगी

3.जिनका घर 1000 स्क्वेयर फीट से कम क्षेत्रफल का हो

4.यदि आवास नगरपालिका में होगा तो प्लाट का आकार 100 यार्ड से कम होना चाहिए

5.यदि आवास गैर नगर पालिका वाले शहरी क्षेत्र में है, तो प्लाट का आकार 200 यार्ड से कम होना चाहिए  

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